29 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Good News: किसानों को सरकार ने फिर दी बड़ी राहत, छूटे किसान करें ऑनलाइन आवेदन, इन अपात्रों को नहीं मिलेगा लाभ

वास्तविक पात्रों को ही योजना का लाभ मिले इसके लिए अब किसानों को राशि भेजने से पहले हर बार किसानों की पात्रता चेक की जाएगी।

2 min read
Google source verification
Good News: किसानों को सरकार ने फिर दी बड़ी राहत, छूटे किसान करें ऑनलाइन आवेदन, इन अपात्रों को नहीं मिलेगा लाभ

Good News: किसानों को सरकार ने फिर दी बड़ी राहत, छूटे किसान करें ऑनलाइन आवेदन, इन अपात्रों को नहीं मिलेगा लाभ

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
कानपुर. कोरोना संक्रमण काल (Corona Period) में सरकार ने किसानों पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) देकर बड़ी राहत दी है। देश में मौजूदा हालातों को देखते हुए किसानों को लेकर सरकार गंभीर है। इसके चलते सरकार नेे पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत कानपुर जिले में मौजूद 2,42,163 किसानों के खाते में 48.43 करोड़ रुपये भेजे हैं। योजना से वंचित किसान भी ऑनलाइन आवेदन कर इस योजना से जल्द जुड़ सकेंगे। अभी तक निधि पाने वालों में 1032 किसान अपात्र मिले हैं। वास्तविक पात्रों को ही योजना का लाभ मिले इसके लिए अब किसानों को राशि भेजने से पहले हर बार किसानों की पात्रता चेक की जाएगी।

इस वजह से किसान को दी जाती राशि

योजना के तहत कोई किसान अपात्र है या किसी की मृत्यु हो चुकी है तो ऐसे नाम सूची से हटाए जाएंगे। किसी कारणवश अगर ऐसे किसान के खाते में राशि पहुंचेगी तो वह वापस भी की जाएगी। दरअसल किसानों को खाद, बीज या कृषि संबंधी जरूरतों के लिए सरकार द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है, जिसमें किसान को तीन किस्तों में छह हजार रुपये की राशि उसके खाते में भेजी जाती हैं। जिससे उन्हें कृषि संबंधी समस्या से जूझना न पड़े। बताया गया कि इस योजना के पात्र वो किसान हैं जो आयकर नहीं देते हैं। साथ ही अगर पति- पत्नी दोनों के नाम कृषि योग्य भूमि है तो उनमें से किसी एक को ही योजना का लाभ मिलेगा।

इन्हे नही मिलेगा योजना का लाभ

अगर किसी व्यक्ति के नाम कृषि योग्य भूमि है, लेकिन वह सरकारी नौकरी में है या फिर सीए, डॉक्टर, विधायक, किसी सरकार में मंत्री, जिला पंचायत अध्यक्ष , ब्लाक प्रमुख या अन्य किसी संवैधानिक पद पर है तब भी उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं अगर किसी को 10 हजार रुपये या उससे अधिक मासिक पेंशन मिलती है तो वह भी इस योजना से वंचित रहेगा। कृषि उप निदेशक धीरेंद्र ने बताया कि जिन किसानों का नाम सूची में नहीं है वे जुड़वा सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

ये भी पढें: आईआईटी के वरिष्ठ वैज्ञानिक ने किया दावा, 20 मई के बाद कमजोर पड़ेगी कोरोना की दूसरी लह