
फोटो सोर्स- X अनीता गुप्ता
Kanpur news कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने राज्य महिला आयोग की सदस्य अनीता गुप्ता के थाना निरीक्षण पर आपत्ति जताई है। पत्र लिखकर उन्होंने बताया है कि राज्य महिला आयोग के सदस्यों को पुलिस थानों का सीधा-सीधे निरीक्षण करने का अधिकार नहीं है। संयुक्त पुलिस कमिश्नर के पत्र पर राज्य महिला आयोग की सदस्य ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि संयुक्त पुलिस कमिश्नर का पत्र उनकी मानसिकता को दर्शाता है। इस संबंध में उन्होंने राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष से भी बातचीत की है।
उत्तर प्रदेश के कानपुर में बीते 22 नवंबर को राज्य महिला आयोग की सदस्य अनीता गुप्ता ने बर्रा थाना का निरीक्षण किया था। इस दौरान शिकायत लेकर आई महिलाओं से भी बातचीत की और उनकी समस्याओं को सुना। थाना के महिला बैरक, शौचालय और हेल्थ डेस्क का भी निरीक्षण किया।
महिला आयोग की सदस्य के थाने का निरीक्षण करना संयुक्त पुलिस आयुक्त मुख्यालय एवं अपराध विनोद कुमार सिंह को रास नहीं आया। उन्होंने 24 नवंबर को अनीता गुप्ता को पत्र भेज कर अपने अधिकार क्षेत्र में रहने को कहा। उन्होंने लिखा कि कानूनी प्रावधानों एवं निर्धारित क्षेत्राधिकारों के अनुसार राज्य महिला आयोग के सदस्य को पुलिस थानों का सीधे निरीक्षण करने का अधिकार नहीं है।
इस प्रकार के निरीक्षण से पुलिस के दैनिक कार्यों में अनावश्यक प्रावधान उत्पन्न होता है। तीसरे पॉइंट में उन्होंने लिखा कि दृढ़तापूर्वक आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप अपने प्रदत्त अधिकारों एवं शक्तियों के अंतर्गत ही कार्य करें। पुलिस विभाग के कार्य व्यवस्था और आंतरिक कार्य प्रणाली से संबंधित निरीक्षण कार्य आपके क्षेत्राधिकार में सम्मिलित नहीं हैं। भविष्य में ऐसे किसी भी निरीक्षण से बचा जाए जिससे पुलिस विभाग अपनी संवैधानिक एवं प्रशासनिक जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सके।
अनीता गुप्ता ने संयुक्त पुलिस आयुक्त के पत्र पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि संयुक्त पुलिस आयुक्त के पत्र से इस बात की जानकारी होती है कि उस व्यक्ति में महिलाओं के प्रति मानसिकता क्या है? उन्होंने कहा कि संयुक्त पुलिस आयुक्त मुझे नोटिस देने के लिए अधिकृत नहीं। इस संबंध में उन्होंने महिला आयोग की अध्यक्ष से बातचीत की है। हमारे अधिकारों को तय करने का काम आयोग और सरकार का है, पुलिस का नहीं।
Published on:
26 Nov 2025 10:12 pm
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