29 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर कमिश्नरेट पुलिस से 161 पुलिस कर्मियों के गायब होने की खबर झूठी, इतने पुलिसकर्मी गैरहाजिर

Not 161 but 53 policemen missing from Kanpur Commissionerate Police कानपुर कमिश्नरेट से 53 पुलिसकर्मी गायब हैं। पुलिस उपायुक्त जानकारी दी है। पुलिस उपायुक्त मुख्यालय ने यह जानकारी दी है। जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई करने की जानकारी दी गई।

2 min read
Google source verification

कानपुर में 161 पुलिस कर्मियों के गायब होने की खबर से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने 161 पुलिस कर्मियों के गायब होने का खंडन किया है। उन्होंने बताया कि विभिन्न थानों, यातायात लाइन, पुलिस लाइन से 53 पुलिसकर्मी गैरहाजिर चल रहे हैं। जांच और मेन पॉवर ऑडिट में यह बात निकलकर सामने आई है। पुलिस उपायुक्त मुख्यालय से एसएम कासिम आबिदी ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। विभागीय फाइल का निरीक्षण किया जा रहा है। जांच रिपोर्ट आने के बाद अनुपस्थित होने का कारण पता चलेगा। फिलहाल सोशल मीडिया पर प्रसारित 161 पुलिसकर्मियों के गायब होने की खबर झूठी है।

कमिश्नरेट पुलिस ने किया खंडन

पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि 21 जुलाई से सोशल मीडिया पर एक खबर प्रसारित हो रही है। जिसमें बताया जा रहा है कि 161 पुलिसकर्मी गुमशुदा है। इसकी जांच और मेन पावर ऑडिट करने से यह जानकारी हुई कि 53 पुलिसकर्मी गायब है। जो यातायात, पुलिस लाइन में गैर हाजिर चल रहे हैं। इन मामले में शामिल कर्मियों की फाइल खुलवाई जा रही है। जिनकी जांच कराई जाएगी। जांच के बाद आगे की कार्रवाई होगी। ना आने के कारण के संबंध में उन्होंने बताया कि मेडिकल कारण से भी अनुपस्थित रह सकते हैं। इसकी जांच के बाद ही पता चलेगा। सभी के खिलाफ विभागीय जांच की जा रही है।

कार्रवाई जांच रिपोर्ट पर निर्भर

पुलिस उपायुक्त मुख्यालय ने बताया जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। जांच रिपोर्ट में यदि यह सामने आता है कि अनुपस्थिति किसी गंभीर कारण जैसे एक्सीडेंट, पारिवारिक समस्या से हुई है तो उसे ध्यान में रखा जाता है। लेकिन अगर जानबूझकर लापरवाही या अनुशासनहीनता की गई तो संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ पुलिस रेगुलेशन एक्ट के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी।