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कानपुर

पॉक्सो अदालत का आदेश – अब जिंदगी भर जेल की रोटी तोड़ेगा दुष्कर्मी, हुआ आजीवन कारावास, जानें पूरा मामला

अदालत ने आईपीसी की धारा 376 में दर्ज मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अन्य धाराओं में दर्ज मामलों के लिए भी अलग अलग सजा सुनाई गई। अदालत का यह आदेश ऐसे मामलों में मिसाल बनेगा। पुलिस की प्रभावी पैरवी भी रंग लाई है।

कानपुरJan 12, 2022 / 08:41 am

Narendra Awasthi

पॉक्सो अदालत का आदेश - अब जिंदगी भर जेल की रोटी तोड़ेगा दुष्कर्मी, हुआ आजीवन कारावास, जानें पूरा मामला

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पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क

उन्नाव. दुष्कर्मी को उसके कर्मों की सजा मिली। जिसने नाबालिग किशोरी के साथ गलत काम किया। पुलिस की प्रभावी पैरवी के कारण आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही कई अन्य सजा भी दी गई। इस संबंध में थानाध्यक्ष ने बताया कि मामला 2018 में सामने आया था। जिसके बाद पुलिस विवेचना हुई।

औरास थाना क्षेत्र का मामला

मामला औरास थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। थाना में आईपीसी की धारा -376/504/506 व 5/6 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था। जिसमें संतु पासी पुत्र भगवान दीन निवासी देवतारा थाना औरास मुख्य आरोपी था। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने विवेचना की। विवेचना के दौरान मिले तथ्यों के आधार पर पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगाई। कई तारीखों पर सुनवाई हुई। पुलिस ने साक्ष्य प्रस्तुत किए। अंकिता 11 जनवरी को न्यायालय ADJ 13 पॉक्सो संतो पार्टी को दोषी माना और आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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अदालत ने सुनाई यह सजा

न्यायालय ADJ 13 पॉक्सो द्वारा सुनाए गए आदेश के अनुसार संतु पासी को धारा 06 पॉक्सो अधिनियम में आजीवन कारावास यानी पूरे जीवनकाल तक की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही 20 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया। अर्थदंड जमा न करने की स्थिति में 6 माह का अतिरिक्त कारावास दिया गया है। आईपीसी की धारा 504 के अंतर्गत 3 माह का कारावास और आईपीसी की धारा 506 के अंतर्गत 1 वर्ष का कारावास और ₹5 हजार अर्थदंड लगाया गया है। पुलिस अदालत द्वारा सुनाई गई सजा को प्रभावी पैरवी बताया है।

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क्या है पूरा मामला

घटना औरास थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव की है। 13 जनवरी 2018 को उस समय घटना घटी थी जब घर के अन्य सदस्य पास के गांव में खरीदारी करने के लिए गए थे। उस समय घर में 8 वर्षीय पुत्री और पुत्र रह गए थे। इसी बीच संतो घर पहुंचा और 10 वर्षीय बेटे को पैसे देकर बाहर भेज दिया। घटना की जानकारी पुत्र द्वारा पड़ोसी को दी गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। विवेचना के बाद पुलिस के साक्ष्य पर अदालत ने यह सजा सुनाई।

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