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31 मार्च तक जमा कर दें संपत्ति कर और जल कर, मिल रही है छूट

नागरिकों को प्रशासन की ओर कहा गया है कि, अगर वो आगामी 31 मार्च 2022 से पहले निकाय के संपत्तिकर और जल कर जमा कर देते हैं तो उपभोक्ता प्रभार राशि के बकायादारों को अधिभार में छूट दी जाएगी।

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31 मार्च तक जमा कर दें संपत्ति कर और जल कर, मिल रही है छूट

कटनी. 31 यानी वित्तीय वर्ष का समापन, ऐसे में मध्य प्रदेश के सभी जिलों के लिए भोपाल नगरीय विकास और आवास विभाग की तरफ से पत्र जारी किया गया है। इस संबंध में प्रदेश के सभी जिले नियमानुसार संपत्तिकर और जलकर वसूलने की व्यवस्था में जुट गए हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के कटनी नगर में आने वाले नागरिकों को प्रशासन की ओर कहा गया है कि, अगर वो आगामी 31 मार्च 2022 से पहले निकाय के संपत्तिकर और जल कर जमा कर देते हैं तो उपभोक्ता प्रभार राशि के बकायादारों को अधिभार में छूट दी जाएगी।

निगमायुक्त सत्येन्द्र सिंह धाकरे नेे जानकारी देते हुए बताया कि, विगत 12 मार्च को आयोजित लोक अदालत के दौरान एम.पी. ई नगरपालिका का सर्वर डाउन होनें के कारण शत प्रतिशत नागरिकों को लोक अदालत की छूट का लाभ प्राप्त नहीं हो सका था। जिसके चलते राज्य शासन द्वारा जनहित एवं निकाय हित में को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय लिया जाकर नागरिकों द्वारा बकाया राशि जमा करनें पर मात्र अधिभार में आगमाी 31 मार्च 2022 तक, पूर्व में जारी आदेशों के अनुरूप संम्पत्तिकर एवं जल उपभोक्ता प्रभार के अधिभार में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

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अधिभार में मिलेगी छूट

निगमायुक्त सत्येन्द्र सिंह धाकरे नें नगर निगम के करदाताओं को राहत देते हुए कहा कि, अधिक से अधिक करदाता 31 मार्च 2022 तक अपने कर जमा कर देते हैं तो उन्हें अधिभार में छूट का लाभ दिया जाएगा।

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