
Traffic Diversion :मध्य प्रदेश के कटनी के शहरी इलाकों में मालवाहक वाहनों और भारी वाहनों का प्रवेश अब रोजाना सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा।
इस संबंध में एस.डी.एम कटनी प्रदीप कुमार मिश्रा ने पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन किया है। इसके मुताबिक, अब कटनी शहर में चाका - बायपास, पीरबाबा - बायपास, जुहला - बायपास तथा पन्ना मोड से भारी वाहन एवं मालवाहक वाहनों के आवागमन को रोजाना सुबह 6.00 बजे से रात 10 बजे तक के लिए वर्जित किया गया है। बता दें कि, ये व्यवस्था 25 मार्च तक प्रभावशील रहेगी।
यह संशोधित आदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल एवं केन्द्रीय शिक्षा मण्डल द्वारा बोर्ड कक्षाओं की परीक्षाएं संचालित होने के फलस्वरूप परीक्षाओं के पेपर छूटने पर अचानक शहर में यातायात दबाब होने के कारण वाहन दुर्घटना एवं जनहानि की संभावनाओं पर रोक लगाने के उद्देश्य से जारी किया गया है।
पूर्व में जारी आदेश में कटनी शहर में चाका-बायपास, पीरबाबा-बायपास, जुहला-बायपास तथा पन्ना मोड से भारी वाहन एवं मालवाहक वाहनों के आवागमन को प्रतिदिन, प्रातः 8.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक के लिये ही वर्जित किया गया था। लेकिन अब कटनी शहर में भारी वाहन एवं मालवाहक वाहनों के आवागमन को प्रतिदिन, प्रातः 06.00 बजे से रात्रि 10. 00 बजे तक के लिये वर्जित कर दिया गया है।
Updated on:
04 Mar 2025 09:45 am
Published on:
04 Mar 2025 09:45 am
