
आचार संहिता लगते ही इन चीजों में लग जाएगा प्रतिबंध
कवर्धा। Chhattisgarh elections 2023 : कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी जनमेजय महोबे ने जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित निर्वाचन संबंधी बैठक में संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया।
कलेक्टर महोबे कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा दिवस से ही आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो जाती है। जिले के सभी अधिकारी कर्मचारी आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होते ही भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आदेश, निर्देशों का पालन स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से कड़ाई से करें। कलेक्टर ने कहा कि आदर्श आचार संहिता के प्रभावशील होते ही धारा 144, कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई, आयुध अधिनियम के तहत शस्त्र जमा तथा निलंबित किए जाने, पाम्पलेट-पोस्टर मुद्रण, विश्राम गृहों का आरक्षण, शासकीय वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध, विभिन्न आयोजनों की अनुमति, मतदान केंद्र भवनों का अधिग्रहण आदि के संबंध में आदेश जारी कर निर्देशों का निष्पक्ष रूप से पालन कराया जाएगा।
24 घंटे के भीतर कार्रवाई
Chhattisgarh elections 2023 : कलेक्टर महोबे ने कहा कि जिले में आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन किया जाएगा। आचार संहिता प्रभावशील होते ही संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थल तथा शासकीय भवनों में लगे बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स, एलईडी, अन्य प्रचार सामग्रियों को 24 घण्टे भीतर हटाने की कार्रवाई की जाएगी। प्रथम 48 घंटे में सभी सार्वजनिक संपत्तियों से विरूपण हटाने की कार्यवाही जाएगी। प्रथम 72 घंटे में सभी निजी संपत्तियों से विरूपण हटाया जाएगा। विरूपण पर कि गई कार्यवाही कि निर्धारित प्रारूप में प्रतिदिन प्रतिवेदन भेजना होगा।
आर्म्स पर रहेगा प्रतिबंध
Chhattisgarh elections 2023 : बैठक में बताया गया कि कोई भी नया लाइसेन्स आर्दश आचार संहिता अवधि में जारी नहीं किया जाएगा। निर्वाचन की घोषणा के साथ ही जिला दंडाधिकारी कि अध्यक्षता में गठित स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा सभी आर्म्स लाइसेन्स के समीक्षा कर नोटफ कैशन तिथि से आर्म्स को जमा करने कि कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी। एमसीसी अवधि में सभी आर्म्स आदि का परिवहन प्रतिबंधित रहेगा। प्रचार अवधि कि समाप्ति के पश्चात कोई भी ऐसा राजनैतिक कार्यकर्ता, अभ्यर्थी को छोड़कर जो वहां का वोटर नहीं है को वो क्षेत्र खाली करना होगा।
शराब बिक्री या वितरण नहीं होगा
Chhattisgarh elections 2023 : लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135ग में किसी भी मतदान क्षेत्र के भीतर किसी भी निर्वाचन के लिए मतदान के समापन के लिए निर्धारित समय से पहले के 48 घंटे की समयावधि के भीतर कोई भी स्पिरिट वाली शराब या अन्य पदार्थ को किसी होटल, भोजनालय, मधुशाला, दुकान या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान में बिक्री परिदान या वितरण नहीं किया जाएगा।
प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध
Chhattisgarh elections 2023 : बैठक में बताया गया कि प्लास्टिक का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। अत: इस संबंध में सभी राजनैतिक दलों के जिला ईकाई को अवगत कराया जाए। निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों से नामांकन के अंतिम दिवस के दो दिन के भीतर यह अन्डर्टैकिंग लिया जाएगा कि उनका कोई निकट रिश्तेदार चुनाव नहीं लड़ रहा है। दशहरा पर्व में भी सभी भाग ले सकते हैं लेकिन कोई राजनैतिक भाषण नहीं होगा। सभी एस एस टी अधिसूचना जारी होते ही सक्रिय हो जाएंगे।
सी-विजिल एप होगा कारगर
Chhattisgarh elections 2023 : भारत निर्वाचन आयोग की ओर से निर्वाचन के लिए सी-विजिल मोबाइल एप्लीकेशन उपलब्ध कराया गया है। इस एप के माध्यम से आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की गतिविधि को रोकने में मदद मिलेगी। इसका अर्थ हैं सिटीजन विजिलेंस यानी नागरिकों की सतर्कता है। इसमें उल्लंघन के मामलों की त्वरित रिपोर्ट प्रस्तुत किया जा सकता है।
सी-विजिल मोबाइल एप्लीकेशन निर्वाचन सीमा के भीतर हर नागरिक को आवेदन में साइन-इन करके अपने मोबाइल फोन के माध्यम से फोटो, आडियो, वीडियो लेकर आदर्श आचार संहिता व व्यय उल्लंघन की रिपोर्ट करने की अनुमति देता है। इसके साथ ही नागरिकों का (CG Election) व्यक्तिगत विवरण पहचान का खुलासा किए बिना गुमनाम रूप से शिकायत करने की
Published on:
08 Oct 2023 05:46 pm
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