
Chhattisgarh Rape Case: छह वर्षीय बच्ची से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को न्यायालय ने दोषी मामने हुए पांच साल की सजा और 2100 रुपए के अर्थदंड दंडित किया है। पीडिता की मां के द्वारा आरक्षी केन्द्र में लिखित शिकायत प्रस्तुत की गई थी। 8 मार्च 2023 को उसकी छह वर्षीय होली के कारण घर के बाहर होली खेल रही थी। दोपहर एक बजे गांव का ही एक व्यक्ति बच्ची को लेकर घर आया और बोला बच्ची का ख्याल नहीं रखते हो। बताया कि गांव का मनोहर धुर्वे(23) उसकी पुत्री को पैरावट पीछे ले गया था। वह बकरी चरा रहा था तो बच्ची के चिल्लाने की आवाज आने पर मनोहर खेत के पैरावट के पास बच्ची को छोड़कर भाग गया।
पूछने पर बच्ची ने बताया कि वह अपनी सहेली के घर के सामने खेल रही थी तभी मनोहर चाचा मिठाई खिलाऊंगा कहकर उठाकर खेत के पैरावट के पास ले गया। उसके मुंह को दबाया, दर्द होने पर वह चिल्लयी तो गांव के एक व्यक्ति आए। उन्हें देखकर मनोहर चाचा भाग गए। उसकी बच्ची के नाक और गले में चोट के निशान थे। बच्ची को उठाकर ले जाते हुए गांव की दो महिलाओं ने भी देखा। पीड़िता की मां की लिखित शिकायत के आधार पर कुकदुर थाना में आरोपी मनोहर के विरुद्ध धारा भादसं धारा 08 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया। आरोपी को गिरफ्तार जेल दाखिल किया गया।
अतिरिक्त लोक अभियोजकर पीएन शिवोपासक ने बताया कि मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012) उदयलक्ष्मी सिंह परमार ने 12 फरवरी को फैसला सुनाया। आरोपी को दोषी मानते हुए धारा 363 के तहत 3 वर्ष का कारावास 500 रुपए अर्थदंड, धारा 366 के तहत 5 वर्ष कारावास व 500 रुपए अर्थदंड, धारा 354 में दो वर्ष का कारावास 1000 रुपए अर्थदंड और धारा 323 के तहत छह माह का कारावास और 100 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। वहीं अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर 10 माह तक अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
Published on:
13 Feb 2024 01:00 pm
बड़ी खबरें
View Allकवर्धा
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग
