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विद्युत ठेकेदार के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस

करंट से मजदूर की मौत का मामला, ठेकेदार समेत चार व्यक्तियों को आरोपी बनाया

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crime news बलात्कार के कारण मां बनी नाबालिग, पुलिस ने दस जनों का डीएनए टेस्ट करवाया तब पता लगा आरोपी

crime news बलात्कार के कारण मां बनी नाबालिग, पुलिस ने दस जनों का डीएनए टेस्ट करवाया तब पता लगा आरोपी

खंडवा. विद्युत लाइन सुधार के दौरान लापरवाही करने पर करंट लगने से मजदूर की मौत के मामले में पुलिस ने जांच के बाद ठेकेदार समेत चार व्यक्तियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का अपराध दर्ज कर लिया है। फरवरी में हुई घटना के बाद अब पुलिस इन चारों आरोपियों की तलाश करते हुए गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है।
पुलिस के अनुसार, खालवा थाना की चौकी रोशनी अंतर्गत विशाल पिता चंदर सिंह (20) निवासी रोशनी की कंरट लगने के कारण मृत्यु हो गई थी। 9 फरवरी को हुई इस घटना के बाद जब पुलिस ने मर्ग कायम कर प्रकरण को विवेचना में लिया तो यह बात सामने आई कि ग्राम फोकटपुरा पेट्रोल पंप के सामने रमेश गोंड के खेत में विद्युत ठेकेदार, इंजीनियर और साइट सुपरवाइजर ने काम के दौरान लापरवाही बरती। सुरक्षा साधनों की अनदेखी की गई और विद्युत लाइन चालू होने के बाद भी काम कराया गया। जिस कारण मजदूर को करंट लगा और उसने दम तोड़ दिया। घटना के बाद पुलिस चौकी रोशनी में मर्ग कायम कर खालवा थाना को सूचना भेजी गई थी। ग्रामीणों ने मजदूर की मौत को लेकर अक्रोश व्यक्त किया था और ठेकेदार व उसके कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाही की मांग की गई थी। इस मामले में पुलिस ने विद्युत ठेकेदार देवेन्द्र अवस्थी समेत गिरीश पगारे, अनिल पटेल, नीरज सेन के खिलाफ आइपीसी की धारा 304ए के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। 7 अप्रैल को अपराध कायमी के बाद पुलिस अब चारों आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। मामले की विवेचना सहायक उप निरीक्षक मंगल सिंह चौहान को दी गई है।