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#सिटी बस को लगाया बाराती ढोने के काम पर आयुक्त ने ठोंका 20 हजार का जुर्माना

बिना अनुमति सोसाइटी ने सिटी बस ले गयी थी बारात

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कोरबा

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Shiv Singh

Jul 07, 2018

बिना अनुमति सोसाइटी ने सिटी बस ले गयी थी बारात

बिना अनुमति सोसाइटी ने सिटी बस ले गयी थी बारात

कोरबा. सिटी बस परिचालन कम्पनी द्वारा बिना अनुमति के बारात के लिए सिटी बस का उपयोग किए जाने को गंभीरता से लेते हुए आयुक्त नगर निगम व पदेन सचिव कोरबा अरबन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सोसायटी रणबीर शर्मा ने 20 हजार रूपये का अर्थदण्ड कम्पनी पर आरोपित कर यह राशि तत्काल केयूपीटीएस कोरबा के खाते में जमा करने के निर्देश दिए हैं, साथ ही उक्त कार्य की पुनरावृत्ति करने पर आरएफ.पी अनुसार कठोर कार्यवाही की चेतावनी भी दी है।


यहां उल्लेखनीय है कि विगत दिनों शिकायत प्राप्त हुई थी कि सिटी बस परिचालन कम्पनी श्री दुर्गाम्बा ट्रांजिट प्राईवेट लिमिटेड द्वारा बिना किसी अनुमति के शादी बारात के लिए सिटी का बस का उपयोग किया गया है।

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प्राप्त शिकायत का परीक्षण कराया गया तथा पाया गया कि कम्पनी द्वारा छुरी से बरपाली तक सिटी बस में बारातियों को ले जाया गया था, बिना अनुमति के सिटी बसों का अन्य उपयोग किया जाना आरएफपी में वर्णित नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है, इसे केयूपीटीएस ने गंभीरता से लिया है तथा निगम आयुक्त एवं पदेन सचिव कोरबा अरबन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सोसायटी रणबीर शर्मा ने कम्पनी पर 20 हजार रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया है। आयुक्त शर्मा ने दुर्गाम्बा ट्रांजिट प्रा.लि. के प्रोप्राईटर को चेतावनी देते हुए कहा है कि उपरोक्त कार्य की पुनरावृत्ति करने पर तथा आर.एफ.पी. में वर्णित नियमों का उल्लंघन किए जाने पर नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जाएंगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपकी होगी।


निर्धारित रूट पर चलें सिटी बस
यहां उल्लेखनीय है कि कुछ दिनों पूर्व ही आयुक्त रणबीर शर्मा ने सिटी बस परिचालन कम्पनी को कड़ी चेतावनी दी थी कि सिटी बसों का संचालन निर्धारित रूट पर अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें, निर्धारित रूटों का पूर्ण पालन न किए जाने पर परिचालन कम्पनी के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।