8 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

बैंगलुरू में बच्चे की पढ़ाई के दौरान हुआ विवाद, मांगी साढ़े पांच लाख रुपए की फिरौती, केस दर्ज

CG Crime: संजय अपने साथ एक परिचित पार्षद को भी तन्मय के घर ले गया था। वहां बात नहीं बनी तब वह मानिकपुर चौकी पहुंचा और पुलिस से इस पूरे मामले की जानकारी को साझा किया।

2 min read
Google source verification
CG Crime News

Korba Crime News: बैंगलुरू में पढ़ाई के दौरान दो विद्यार्थियों के बीच हुआ विवाद कोरबा पहुंच गया है। मामला साजिश और फिरौती से जुड़ा है। मामले में पुलिस ने पिता-पुत्र पर केस दर्ज किया है। घटना सितंबर 2023 की बताई जा रही है। एसईसीएल की सुभाष ब्लॉक कालोनी में रहने वाले संजय कुमार के दो पुत्र वर्ष 2022 में बैंगलुरू में पढ़ाई कर रहे थे। उनके साथ महाराणा प्रताप नगर में रहने वाला तन्मय यडल्लु भी बैंगलुरू में संजय के एक पुत्र के साथ कमरे में रहता था। सितंबर 2023 में दोपहर लगभग 12 बजे संजय के मोबाइल पर एक कॉल आया। जिसमें तन्मय ने संजय के साथ गाली-गलौज करते हुए उससे साढ़े पांच लाख रुपए की मांग किया। बताया कि संजय के बेटे ने तन्मय से साढ़े पांच लाख रुपए लिया है।

यह भी पढ़ें: ढाई साल की मासूम के सिर से उठा मां का साया, जहर खाकर कर ली आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस

इसके पहले कि संजय कुछ समझ पाते तन्मय ने फोन काट दिया। थोड़ी देर बाद उसने दोबारा फोन किया और पैसा नहीं देने पर परिणाम भुगतने के लिए कहा। उसी दिन तन्मय ने संजय के पुत्र से बैंगलुरू में मारपीट किया और इसका ऑडियो भी फोन पर संजय को सुनाया। इसमें संजय के पुत्र के रोने की आवाज आ रही थी। संजय को जब इसकी जानकारी हुई तो वह महाराणा प्रताप नगर में रहने वाले तन्मय के पिता के पास पहुंचा। संजय के अनुसार तन्मय के पिता वायएस मेहरराज ने मामले का समाधान करने के बजाय संजय को पैसा देने के लिए कहा। संजय अपने साथ एक परिचित पार्षद को भी तन्मय के घर ले गया था। वहां बात नहीं बनी तब वह मानिकपुर चौकी पहुंचा और पुलिस से इस पूरे मामले की जानकारी को साझा किया।

यह भी पढ़ें: देश का पहला रहस्यमयी गुफा छत्तीसगढ़ में.. साल में सिर्फ 1 बार खुलता है द्वार, एक ही नदी को 16 बार पार पहुंचते हैं श्रृद्धालू

मानिकपुर चौकी पुलिस ने हस्तक्षेप किया और सितंबर 2023 में तन्मय ने संजय के पुत्र को छोड़ दिया। लेकिन यह मामला तब बैंगलुरू पुलिस के सामने भी पहुंचा था लेकिन वहां की पुलिस ने कार्रवाई नहीं की थी। युवक पर कार्रवाई को लेकर संजय ने मानिकपुर चौकी में आवेदन दिया था लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो संजय कोर्ट पहुंच गया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने तन्मय और उसके पिता के खिलाफ आईपीसी की धारा 120 बी (षड्यंत्र), 387 (पैसे के लिए धमकी देना) और 347 (कमरे में बंद करना) के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अभी आरोपियों की गिरतारी नहीं हुई है।