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संविलियन से खुश नहीं होने वाले शिक्षाकर्मियों को सरकार ने दिया ये ऑप्शन, 14 जुलाई है अंतिम तिथि

जिला पंचायत सीईओ को बनाया गया है नोडल अधिकारी, संविलियन नहीं चाहने वाले शिक्षाकर्मियों को दिया गया है मौका

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Shikshakarmies

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बैकुंठपुर. राज्य सरकार ने संविलियन से खुश नहीं होने वाले शिक्षाकर्मियों को एक विकल्प दिया है। इसमें विकल्प फार्म भरकर शिक्षाकर्मी के रूप में ही कार्य कर सकते है। शिक्षाकर्मियों के संविलियन के लिए जिला पंचायत सीईओ को नोडल अधिकारी बनाया गया है। नोडल अधिकारी की देखरेख में शिक्षाकर्मियों के शिक्षा विभाग में संविलियन की अंतिम सूची तैयार की जाएगी।


जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी व नोडल अधिकारी तूलिका प्रजापति ने बताया कि ऐसे शिक्षाकर्मी जो संविलियन नहीं चाहते हैं उनके लिए भी विकल्प उपलब्ध है। उन्हें एक निर्धारित फॉर्मेट में आवेदन पत्र भरकर अपने नियोक्ता कर्ता अधिकारी के पास 14 जुलाई तक अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।


उन्होंने बताया कि राज्य शासन के निर्णय अनुसार शिक्षाकर्मियों के संवर्ग पंचायत और नगरीय निकाय दोनों शिक्षा विभाग में संविलियन के लिए स्वतंत्र होंगे। दोनों ही संवर्ग के सहायक शिक्षक, शिक्षक एवं व्याख्याता अपनी स्वेच्छा अनुसार संविलियन का विकल्प छोड़ सकेंगे।

कोरिया की वेबसाइट पर संविलियन से असहमति के लिए एक निर्धारित प्रपत्र अपलोड कर दिया गया है। फॉर्मेट में पंचायत एवं नगरीय निकाय संवर्ग के ऐसे शिक्षाकर्मी जो शिक्षा विभाग में संविलियन के अंतर्गत नहीं जाना चाहते वह अपना निर्धारित आवेदन पत्र भरकर नियोक्ता कर्ता अधिकारी के पास अनिवार्य रूप से 14 जुलाई तक जमा कर दें।

शिक्षाकर्मियों के वर्ग 3 के लिए सहायक शिक्षक पदनाम निर्धारित किया गया है। पंचायत एवं नगरीय निकाय संवर्ग के सभी सहायक शिक्षकों की एकीकृत सूची जिला शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी। शिक्षक संवर्ग में आने वाले पंचायत एवं नगरीय निकाय के शिक्षाकर्मी वर्ग-2 शामिल होंगे।

इनकी सूची भी जिला शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही पंचायत एवं नगरीय निकाय में कार्यरत व्याख्याता संवर्ग के सभी शिक्षाकर्मियों की सूची एकीकृत रूप से कार्यालय संचालक लोक शिक्षण रायपुर को प्रेषित की जाएगी।


ऐसे तैयार होगी संविलियन की अंतिम सूची
जिला पंचायत सीईओ ने बताया कि ऐसे शिक्षाकर्मी जो स्वेच्छा से अन्य क्षेत्र में पदांकित है उनकी वरिष्ठता नए पदांकन तिथि से मान्य होगी। उन्होंने बताया कि जो शिक्षक पंचायत या नगरीय निकाय में संविदा के रूप में नियुक्त किए गए थे

उनकी वरिष्ठता 1 मई 2005 से मानी जाएगी। तीनों संवर्ग के शिक्षाकर्मी वर्ग में पंचायत एवं नगरीय निकाय में कार्यरत शिक्षाकर्मियों के वरिष्ठता का एकीकृत क्रम निर्धारित करते हुए संविलियन की अंतिम सूची तैयार की जाएगी।