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आधी रात बहू को झाड़ू पहनाकर नदी में नहलाया, सास-ससुर, ननद व 2 देवार पर अपराध दर्ज

Tonahi Pratadna: पीडि़त महिला की रिपोर्ट पर टोनही प्रताडऩा एक्ट के तहत पुलिस ने की कार्रवाई, घरवालों ने दूसरे जिले से बुलाया था महिला व पुरुष देवार

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आधी रात बहू को झाड़ू पहनाकर नदी में नहलाया, सास-ससुर, ननद व 2 देवार पर अपराध दर्ज

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बैकुंठपुर. Tonahi Pratadna: घर में ननद की तबियत खराब होने पर सास-ससुर द्वारा बहू को टोनही कहकर प्रताडि़त किया जाता था। इसी कड़ी में 4 अक्टूबर को सास-ससुर ने सूरजपुर से महिला व पुरुष देवार को घर बुलाकर झाड़-फूंक कराया। इसके बाद बहू को आधी रात झाड़ू पहनाकर नदी में ले गए। यहां उसे जबरन नहलाकर घर लाया गया। इस मामले में महिला की रिपोर्ट पर पुलिस ने जांच पश्चात सास-ससुर, नदद व महिला-पुरुष देवारों के खिलाफ टोनही प्रताडऩा एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर लिया है।


गौरतलब है कि बैकुंठपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बहिमरडांड़ केनापारा निवासी परवतिया नामक महिला ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वर्ष 2013 में उसका विवाह गणेश राजवाड़े से हुआ था।

उनकी 3 संतान हैं। ससुराल में मुझे टोनही कह कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडि़त किया जाता है। जब पति से शिकायत करती हूं तो उल्टा मुझे ही डांटते हैं। 1 अक्टूबर को मेरी ननद की तबियत खराब हुई तो 4 अक्टूबर को सूरजपुर जिले के नमदगिरी से लखन राजवाड़े व बसंती नामक महिला को पूजा-पाठ के लिए बुलाया गया।

इस दौरान दोनों ने सास-ससुर से कहा कि तुम्हारी बहू टोनही है। इसके बाद मुझे रात 1.30 बजे नदी किनारे ले जाकर झाड़ू पहनाया गया तथा जबरन नहलाया गया।

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5 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज
टोनही कहने से प्रताडि़त महिला की रिपोर्ट पर पुलिस ने सास केवलापति, ससुर रविशंकर, ननद गायत्री तथा पूजा-पाठ करने वाले देवार लखन राजवाड़े व बसंती के खिलाफ धारा 4, 5, 6 छतीसगढ टोनही प्रताडऩा निवारण अधिनियम 2005 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।