13 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English
home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Birthday celebration on road: Video: बीच सडक़ कार के बोनट पर के काटकर जन्मदिन मनाने वाले BMO समेत 2 के खिलाफ हुई एफआईआर

Birthday celebration on road: सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले को लिया संज्ञान में, सडक़ पर बर्थडे मनाने को लेकर हाईकोर्ट ने दे रखे हैं सख्त निर्देश

2 min read
Google source verification
Birthday celebration on road

BMO cut cake on car bonnet (Photo- Patrika)

बैकुंठपुर। बीच सडक़ पर शुक्रवार की रात कार रोककर सोनहत के बीएमओ (Birthday celebration on road) ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था। इस दौरान बीएमओ का एक साथी भी मौजूद था। दोनों ने कार के बोनट पर केक रखकर काटा और जमकर आतिशबाजी भी की। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसे संज्ञान में लेकर बैकुंठपुर कोतवाली पुलिस ने बीएमओ डॉ. अनित बखला व उसके दोस्त के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर लिया है।

कोरिया जिले के ग्राम आनी निवासी डॉ. अनित बखला सोनहत में बीएमओ के पद पर पदस्थ हैं। उन्होंने अपना जन्मदिन 28 नवंबर की रात अपने दोस्तों के साथ अलग ही अंदाज में सेलिब्रेट (Birthday celebration on road) किया। उन्होंने बैकुंठपुर से लगे रामपुर तिराहा के पास बीच सडक़ पर कार क्रमांक सीजी 16 सीआर- 0016 खड़ी की और उसके बोनट पर केक रखकर काटा।

आतिशबाजी भी की गई। बीएमओ ने हाईकोर्ट के उस निर्देश की भी अवहेलना की, जिसमें बीच सडक़ पर केक काटकर जन्मदिन न मनाने के सख्त निर्देश हैं। जन्मदिन मनाने का वीडियो (Birthday celebration on road) सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।

इसके बाद बैकुंठपुर पुलिस ने मामले में बीएमओ डॉ. अनित बखला व साथ ग्राम रामपुर निवासी अल्तमस के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है।

इन धाराओं में एफआईआर दर्ज

पुलिस ने बताया कि सडक़ पर इस प्रकार वाहन खड़ा करने से आवागमन बाधित हुआ और पटाखे फोडऩे से आमजन के जीवन को खतरा उत्पन्न हुआ। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश के बाद वायरल वीडियो (Birthday celebration on road) की पुष्टि पर दोनों युवकों के खिलाफ कार्रवाई की गई।

दोनों के खिलाफ बीएनएस 2023 की धारा 285-विस्फोटक पदार्थ से उपेक्षापूर्ण कार्य, धारा 288- लोकमार्ग पर अवरोध उत्पन्न करना, धारा 3 (5)- मोटरयान अधिनियम, धारा 122 वाहन को अनुचित ढंग से खड़ा करना तथा धारा 177- यातायात नियमों का उल्लंघन के तहत एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस मामले (Birthday celebration on road) की जांच कर रही है।