
बैकुंठपुर. CG usury: एसईसीएल से रिटायर्ड एक कर्मी सहित 2 लोगों को 20 हजार और 5 हजार रुपए ब्याज में उधार देकर 43.69 लाख ठगी करने वाले कुख्यात सूदखोर को पुलिस ने जबलपुर से गिरफ्तार किया गया है। दरअसल आरोपी ने ब्याज में रुपए देने के बाद दोनों से सादे कागज व एक ब्लैंक चेक में दस्तखत कराकर रख लिए थे। इसके बाद अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर उसने एक व्यक्ति के नाम से 33.89 लाख का लोन सैक्शन कराकर निकाल लिया था, वहीं रिटायर्ड एसईसीएल कर्मी के पीएफ खाते से 9 लाख 80 हजार रुपए ब्लैंक चेक से निकाल लिया था। दोनों पीडि़तों ने मामले की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी।
15 जनवरी 24 को प्रार्थी बृजलाल पिता अदलसाय निवासी सुभाष नगर चरचा कॉलरी ने थाना चरचा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया कि बैकुंठपुर निवासी राजू खान उर्फ जमील से जरूरत पडऩे पर 20 हजार रुपए उधार मांगा था। उसके एवज में उसने आधार कार्ड, पेन कार्ड, कोरा फॉर्म एवं चेक बुक में हस्ताक्षर कराकर रख लिया था।
फिर राजू खान उर्फ जमील, इम्तियाज खान एवं बुतु ने चेक और लोन स्वीकृत कराकर कुल 33 लाख 89 हजार उसके खाते से आहरण कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 386, 294, 506, 34, 4 कर्जा एक्ट एवं 3(2)(ट), एससी-एसटी एक्ट का अपराध कायम कर विवेचना में लिया।
मामले में आरोपी इम्तियाज़ खान पिता शेराज अहमद (30) निवासी डबरीपारा बैकुंठपुर की पुलिस द्वारा खोजबीन की जा रही थी। इसी बीच आरोपी के मध्यप्रदेश के जबलपुर में छिपकर रहने की सूचना मिली। इसके बाद पुलिस ने विशेष टीम गठित कर जबलपुर रवाना किया। यहां से आरोपी इम्तियाज़ खान को पकडक़र बैकुंठपुर लाया गया।
पूछताछ में उसने बैकुंठपुर में अपने साथी राजू खान उर्फ जमील और थाना चरचा के अपराध को राजू खान उर्फ जमील, बुतु के साथ घटित करना स्वीकार किया। मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर विशेष न्यायालय बैकुंठपुर के समक्ष पेश कर जेल दाखिल किया गया है। मामले में आरोपी बुतु की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। दोनों प्रकरणों के अन्य आरोपी राजू खान उफऱ् जमील फरार है। उसकी पता तलाश जारी है।
वहीं राजू उर्फ जमीन ने ही एक एसईसीएल कर्मी को 5 हजार रुपए उधार देकर उसके पीएम अकाउंट से 9 लाख 80 हजार रुपए निकाल लिए। इस मामले में 16 मई 24 को रिटायर्ड एसईसीएल कर्मी उत्तम कुमार पिता करन साय निवासी कंचनपुर ने बैकुंठपुर थाने मेंं रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
उसने बताया कि राजू खान उर्फ जमील निवासी डबरीपारा बैकुंठपुर से तबियत खराब होने पर 5 हजार रुपए ब्याज पर उधार लिया था। जमानत के तौर पर उसने कोरा फॉर्म एवं चेक बुक में हस्ताक्षर करवाकर रख लिया था। कुछ दिन बाद उसका एक्सीडेंट हो गया तो नौकरी से रिटायर ले लिया। इसके बाद उसके खाते में पीएफ के 12 लाख 83 हजार जमा हुए थे।
इसमें से हस्ताक्षर करवाकर रखे चेक से राजू खान और इम्तियाज़ खान ने 9 लाख 80 हजार रुपए खाते से अपने खाते में ट्रांसफर करा लिया। आरोपियों से पूछने पर मुझे जाति सूचक गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। मामले में आरोपियों के खिलाफ धारा 386, 294, 506, 34, 4 कर्जा एक्ट एवं 3(2)(ट), एससी-एसटी एक्ट का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया।
Updated on:
18 Jul 2024 07:25 am
Published on:
17 Jul 2024 06:03 pm
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