
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (Photo Patrika)
मनेंद्रगढ़. वर्ष 2002 में मनेंद्रगढ़ के हजारी चौक में हुई चर्चित गोलीकांड (Famous shootout) मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने 8 आरोपियों को 3-3 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों ने व्यवसायी पर बंदूक, तलवार व लाठी से प्राणघातक हमला किया था। इस हमले में व्यवसायी गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसका 3 सप्ताह तक दिल्ली में इलाज चला था। मामला की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी। वहीं कोर्ट ने पीडि़त व्यवसायी को 80 हजार रुपए की क्षतिपूर्ति देने के भी आदेश दिए हैं।
4 अप्रैल 2002 रात 11 बजे व्यवसायी शिव गुप्ता पर आरोपियों ने गैंग बनाकर बंदूक, (Famous shootout) तलवार व लाठी से प्राणघातक हमला किया था। शिव गुप्ता के भतीजे द्वारा हरजीत सिंह छाबड़ा से दुकान किराए में लेने को लेकर करार हुआ था। इसमें 2 लाख 55 हजार में दुकान देने की बात हुई थी।
कुल राशि में से 55 हजार शिव गुप्ता के भतीजे राजाराम ने बतौर एडवांस हरजीत को दिया था, लेकिन सौदा और बात न बनने की वजह से अपनी एडवांस राशि छाबड़ा से मांगी थी। मामले में मुख्य आरोपी हरजीत सिंह छाबड़ा ने एडवांस जमा राशि वापस करने से मना कर दिया। फिर एडवांस मांगने की बात करने पर विवाद (Famous shootout) शुरू कर दिया था।
दोपहर को दोनों के बीच कहासुनी हुई थी। इसी बीच रात 11 बजे हरजीत सिंह छाबड़ा व गुरबख्श छाबड़ा अपने साथ कई लोगों को लेकर हजारी चौक पहुंचे। जहां शिव गुप्ता से पुन: विवाद कर बंदूक, (Famous shootout) तलवार, लाठी से लहूलुहान कर दिया।
घायल शिव गुप्ता किसी तरह जान बचाकर अपने मित्र के घर पहुंचे और बेहोश हो गए थे। तब तक मुख्य बाजार में व्यापारियों की भीड़ एकत्रित हो चुकी थी। शिव गुप्ता को उनके मित्रों ने केंद्रीय चिकित्सालय आमाखेरवा भर्ती कराया था।
वारदात (Famous shootout) के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और घायल का इलाज व प्रत्यक्षदर्शियों का बयान लिया था। साथ ही पुलिस ने 8 आरोपी हरजीत सिंह छाबड़ा, गुरबख्श सिंह छाबड़ा, अजय अरोड़ा, जसवीर सिंह रैना, सुरेंद्र लवली सिंदवानी, गुरजीत सिंह, नरेंद्र सिंह, हारून मेमन के खिलाफ धारा 147, 148, 149 व 307 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया था।
स्थानीय अदालत ने वर्ष 2004 में सभी आरोपियों को सात-सात साल सश्रम कारावास (Famous shootout) की सजा सुनाई थी। फिर मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया। न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की बेंच ने सभी पक्ष व पहलुओं को सुन अपना फैसला सुरक्षित रखा था। मामले में 19 अगस्त को फैसला सुनाया गया। इसमें आरोपियों को 3-3 साल सश्रम कारावास व 10 हजार जुर्माने से दंडित किया गया है।
जानकारी के अनुसार नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 395 के तहत क्षतिपूर्ति 80 हजार रुपए आहत शिव गुप्ता को देने के लिए आदेश भी पारित किया गया है। घायल (Famous shootout) का दिल्ली में तीन सप्ताह तक इलाज चला था।
Published on:
21 Aug 2025 03:25 pm
बड़ी खबरें
View Allकोरीया
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग
