
M/s Chang Devi Fuels
बैकुंठपुर. Raid in Petrol Pump: भरतपुर ब्लॉक मुख्यालय में संचालितमेसर्स मां चांग फ्यूल्स जनकपुर गड़बड़ी मिलने पर 20 लाख का डीजल जब्त कर लिया गया है। कोरिया जिले के विकासखंड भरतपुर स्थित मेसर्स मां चांग फ्यूल्स जनकपुर की शिकायत मिली थी। मामले में सहायक खाद्य अधिकारी संजय ठाकुर एवं खाद्य निरीक्षक शुभा गुप्ता की संयुक्त टीम को जांच की जिम्मेदारी सौंपी थी। संयुक्त टीम ने पेट्रोल के स्टॉक (Petrol stock) का भौतिक सत्यापन डीप रॉड की सहायता से किया। पेट्रोल का प्रारंभिक स्कंध 20 हजार 781 लीटर और जांच समय तक विक्रय 2 हजार 333 लीटर (शेष स्कंध 18 हजार 448 लीटर) होना पाया गया।
गौरतलब है कि 22 केएल व 16 केएल क्षमता वाले पेट्रोल टैंक का डीप रॉड की सहायता से सत्यापन करने पर रीडिंग 74.2 सेंटीमीटर एवं 127 सेंटीमीटर पाया गया। कैलिब्रेशन चार्ट के आधार पर दोनों टैंक में पेट्रोल की मात्रा 18 हजार 296 लीटर मिला। वहीं डीजल स्टॉक का डीप रॉड से भौतिक सत्यापन पर प्रारंभिक स्कंध 18 हजार 641 लीटर और जांच समय तक विक्रय 1 हजार 607 लीटर(शेष स्टॉक 18 हजार 534 लीटर) होना पाया गया।
22 केएल क्षमता वाले डीजल टैंक का डीप रॉड की सहायता से सत्यापन करने पर रीडिंग 185.1 सेंटीमीटर पाया गया। कैलिब्रेशन चार्ट के आधार पर टैंक में डीजल की मात्रा 21 हजार 145 लीटर मिली।
मामले में मेसर्स मां चांग फ्यूल्स पेट्रोल पंप जनकपुर के संचालक द्वारा लाइसेंस नवीनीकरण कराने 11 जनवरी को प्रारूप जिला कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। जबकि नियमानुसार लाइसेंस समाप्ति के एक महीने पहले प्रारूप को जिला कार्यालय में प्रस्तुत नही किया गया है।
पेट्रोल 152 लीटर कम और डीजल 2611 लीटर अधिक पाया गया
भौतिक सत्यापन में पेट्रोल 152 लीटर कम और डीजल 2 हजार 611 लीटर अधिक होना पाया गया। जो कि एमएसएचडी (प्रदाय तथा वितरण) का विनियमन और अनाचार निवारण आदेश 2005 की अनूसूची में दर्ज स्टॉक भिन्नता 4 प्रतिशत से अधिक मिला।
मामले में मेसर्स मां चांग फ्यूल्स पेट्रोल पंप जनकपुर डीजल टैंक में भौतिक रूप से उपलब्ध डीजल 21 हजार 145 लीटर (तात्कालिक मूल्य 94.84 रुपए प्रति लीटर की दर से 20 लाख 05 हजार 391 रुपए 80 पैसे) डीजल को जब्त कर लिया गया है। जब्त पेट्रोल एवं डीजल को संचालक अभिषेक सिंह चौहान की सुपुदर्गी में रखा गया है।
लाइसेंस अवधि खत्म, 22 दिन खुलेआम संचालित रहा पेट्रोल पंप
छत्तीसगढ़ मोटर स्पिरिट तथा हाई स्पीड डीजल ऑयल (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश 1980 के अधीन अनुज्ञप्ति नवीनीकरण नहीं होने के बाद भी फर्म संचालक द्वारा 1 से 22 जनवरी 2022 तक अनाधिकृत रूप से पेट्रोल एवं डीजल का विक्रय किया जाना पाया गया, जो कि अनुज्ञापन तथा नियंत्रण आदेश 1980 धारा 4(1) का उल्लंघन है।
मेसर्स मां चांग फ्यूल्स पेट्रोल पंप (Petrol Pump) जनकपुर के प्रोपराइटर अभिषेक सिंह चौहान का यह कृत्य स्पष्ट उल्लंघन है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। मामले में कार्यवाही करने कलक्टर को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।
Published on:
29 Jan 2022 07:03 pm
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