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पेट्रोल पंप में छापा मारकर ऑफिसरों ने पकड़ी ये गड़बड़ी, 38 लाख का पेट्रोल-डीजल जब्त

Raid in Petrol pump: नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत पेट्रोल पंप में खाद्य विभाग (Food Department) की टीम ने की जांच, पेट्रोल पंप (Petrol pump) के प्रोपराइटर का कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है, जांच में गड़बड़ी मिलने पर की गई कार्रवाई

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Raid in Petrol pump

बैकुंठपुर. Raid in Petrol Pump: इन दिनों जहां पेट्रोल-डीजल की कीमतों से जनता त्रस्त है वहीं पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा भी मौके का फायदा उठाकर गड़बड़ी की जा रही है।

इसी कड़ी में खाद्य विभाग की टीम ने कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ स्थित सुरेश कुमार जायसवाल पेट्रोल पंप में छापा मारा। जांच में खामियां मिलने के बाद 38 लाख का पेट्रोल डीजल जब्त कर लिया गया है।


खाद्य अधिकारी वीएन शुक्ला, सहायक खाद्य अधिकारी संजय ठाकुर व खाद्य निरीक्षक शुभा गुप्ता की टीम विकासखंड मनेन्द्रगढ़ स्थित मेसर्स सुरेश कुमार जायसवाल के पेट्रोल पंप की जांच करने पहुंची थी। जांच टीम के अनुसार पेट्रोल के स्टॉक का डीप राड की सहायता से भौतिक सत्यापन किया गया।

इसमें पेट्रोल का प्रारंभिक स्कंध 19 हजार 430 लीटर और जांच समय तक विक्रय 2 हजार 304 लीटर अर्थात शेष स्कंध 17 हजार 126 लीटर होना पाया गया। 15 केएल, 9 केएल क्षमता वाले पेट्रोल टैंक का डीप राड की सहायता से सत्यापन करने पर रीडिंग 122 सेंटीमीटर एवं 100 सेंटीमीटर पाया गया।

कैलिब्रेशन चार्ट के आधार पर दोनों टैंक में पेट्रोल की मात्रा 15 हजार 770 लीटर मिला। वहीं डीजल स्टॉक का डीप राड की सहायता से भौतिक सत्यापन किया गया। जिसमें प्रारंभिक स्कंध 27 हजार 144 लीटर, जांच समय तक विक्रय 3 हजार 850 लीटर अर्थात शेष स्टॉक 23 हजार 294 लीटर होना पाया गया।

22 केएल, 22 केएल क्षमता वाले दोनों डीजल टैंक का डीप राड की सहायता से सत्यापन करने पर रीडिंग 153 सेंटीमीटर एवं 35 सेंटीमीटर मिला। वहीं कैलिब्रेशन चार्ट के आधार पर दोनों टैंक में डीजल की मात्रा 19 हजार 744 लीटर पाया गया। भौतिक सत्यापन में पेट्रोल 1 हजार 356 लीटर कम एवं डीजल 3 हजार 550 लीटर कम होना पाया गया।

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जो कि एमएसएचडी(प्रदाय तथा वितरण) का विनियमन और अनाचार निवारण आदेश 2005 की अनूसूची में दर्ज स्टॉक भिन्नता 4 प्रतिशत से अधिक पाया गया। मामले में मेसर्स सुरेश कुमार जायसवाल पेट्रोल पंप मनेन्द्रगढ़ के प्रोपराइटर का कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है।

छत्तीसगढ़ मोटर स्पिरिट तथा हाई स्पीड डीजल ऑयल (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश 1980 की कंडिका 6 के तहत जारी प्रारूप ख के बिन्दु 9 एवं मोटर स्पीरिट एवं उच्च वेग डीजल (प्रदाय तथा वितरण का विमियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 की अनुसूची 1 खंड 2 (च) का उल्लंघन है।

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पेट्रोल 15 हजार 770 लीटर व डीजल 19 हजार 744 लीटर जब्त
संयुक्त टीम की जांच में पेट्रोल व डीजल की मात्रा में गड़बड़ी मिली है। मेसर्स सुरेश कुमार जायसवाल पेट्रोल पंप मनेन्द्रगढ़ के पेट्रोल एवं डीजल टैंक में भौतिक रूप से उपलब्ध पेट्रोल 15 हजार 770 लीटर (मूल्य 107.39 रुपए) प्रति लीटर की दर से 16 लाख 93 हजार 540 रुपए 30 पैसे एवं डीजल 19 हजार 744 लीटर (तत्कालिक मूल्य 106.26 रुपए) प्रति लीटर की दर से 20 लाख 97 हजार 997 रुपए 44 पैसे बरामद हुआ है।

पेट्रोल पंप से कुल मूल्य 37 लाख 91 हजार 537 रुपए 74 पैसे का पेट्रोल एवं डीजल को जब्त कर फर्म संचालक सुरेश कुमार जायसवाल की सुपुदर्गी में दिया गया।


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