26 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English
icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जिले के 36 थाना क्षेत्र में धारा 144 लागू ! आखिर क्यों पढ़ें यह खबर…

डीएम गौरव गोयल ने 31 जनवरी तक धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है।

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Suraksha Rajora

Dec 18, 2018

accidents Chinese maanjha dhaara 144 DM Gaurav Goyal

जिले के 36 थाना क्षेत्र में 144 धारा लागू ! आखिर क्यों पढ़ें यह खबर...

कोटा.जिले में चायनीज मांझे के उपयोग से हो रही दुघर्टनाओं को गंभीरता से लेते हुए डीएम गौरव गोयल ने 31 जनवरी तक धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है। जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में चायनीज मांझे का उपयोग करते पाए जाने अथवा भंडारण पर आईपीसी की धारा 144 के तहत सजा का प्रावधान होगा। डीएम के आदेश के अनुसार जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदार अपने-अपने क्षेत्रों में कार्रवाई करेंगे।

Read More: मरीज के तीमारदारों की सर्दी से सुरक्षा करेगी सांसद की कंबल निधि...

नगर निगम क्षेत्र में सभी उपायुक्त भी अपने क्षेत्रों में जांच कर कार्रवाई के लिए अधिकृत होंगे। डीएम ने जिले के सभी थानाधिकारियों को चायनीज मांझे का उपयोग रोकने के लिए जांच कर दोषी व्यक्तियों, भंडारण या बिक्री करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए।
पार्षदों ने ज्ञापन देकर आंदोलन के लिए चेताया

Read More: अच्छी खबर...अब घर बैठे निकलेगा बाघ देखने का रास्ता....

नगर निगम की उदासीनता के कारण शहर में धड़ल्ले से चायनीज मांझा बेचा जा रहा है। चायनीज मांझे की चपेट में आने से अब तक आधा दर्जन लोग घायल हो चुके हैं। अभी तक निगम ने विक्रेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। चायनीज मांझे के कारण आए दिन पक्षी भी घायल हो रहे हैं। भाजपा पार्षदों ने सोमवार को आयुक्त जुगलकिशोर मीणा को ज्ञापन देकर चायनीज मांझा बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने तथा मांझा जब्त करने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि तीन दिन में कार्रवाई नहीं की गई तो भाजपा पार्षद आंदोलन करेंगे।

Read More: नए साल में 149 साल बाद बन रहा है अदभुत संयोग...शनि व केतु का होगा महासंयोग


पार्षद महेश गौतम लल्ली, देवेन्द्र चौधरी, रेखा लखेरा व कार्यकर्ताओं ने आयुक्त को बताया कि चायनीज मांझे के कारण अब तक कई लोग अस्पताल पहुंच चुके हैं। इसके बेचने पर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो इसका प्रचलन और बढ़ेगा। अत: पिछले सालों की तरह विशेष टीमों का गठन कर जब्ती कार्रवाई की जाए। पार्षदों ने उप महापौर सुनीता व्यास को भी चायनीज मांझे से हो रही दुर्घटनाओं के बारे में बताया। उप महापौर ने आयुक्त को तत्काल टीम बनाकर कार्रवाई करने को कहा।

Read More: सर्दी का असर: लेट लतीफी का रिकॉर्ड बना रही ट्रेनें

उन्होंने अपील की है कि जनहित में चायनीज मांझे का उपयोग नहीं करें। आयुक्त ने बताया कि टीमों का गठन कर दिया है। मंगलवार से कार्रवाई की जाएगी।


दस्ता गठित, जब्त करेंगे चायनीज मांझा


नगर निगम की ओर से प्रतिबंधित चायनीज मांझे की बिक्री पर रोक लगाने के लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी। निगम आयुक्त जुगलकिशोर मीना ने सोमवार को अतिक्रमण निरोधक प्रभारी बृजमोहन सिंघल व अग्निशमन अधिकारी राकेश व्यास के नेतृत्व में दस्ते का गठन किया।