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पद्मावती फिल्म के विरोध में सिनेमा हॉल में तोडफ़ोड़ करने वालों की जमानत खारिज

कोटा. सिनेमा हॉल में तोडफ़ोड़ करने और मैनेजर व सुरक्षा गार्ड से मारपीट करने के मामले में जेल में बंद सभी 6 जनों की जमानत अर्जी खारिज।

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कोटा

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abhishek jain

Nov 17, 2017

सिनेमा हॉल में तोडफ़ोड़ करने के आरोपित

कोटा .

गुमानपुरा थाना क्षेत्र स्थित सिनेमा हॉल में तोडफ़ोड़ करने और मैनेजर व सुरक्षा गार्ड से मारपीट करने के मामले में जेल में बंद सभी छह जनों की जमानत अर्जी अदालत ने शुक्रवार को खारिज कर दी।

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एरोड्राम चौराहा स्थित आकाश मॉल के गोल्ड सिनेमा हॉल के मैनेजर आशीष जैन ने 14 नवम्बर को पुलिस में रिपोर्ट दी थी। जिसमें कहा था कि फि ल्म पद्मावती का ट्रेलर दिखाने का आरोप लगाते हुए कुछ लोगों ने सिनेमा हॉल के बाहर प्रदर्शन किया और कुछ लोगों ने अंदर घुसकर हॉल में फूडकोर्ट व टिकट काउंटर में तोडफ़ोड़ की। साथ ही उनके कक्ष में उनके साथ मारपीट की और उनका व गार्ड कुलदीप का मोबाइल और 6500 रुपए भी ले गए। इस पर पुलिस ने 40 जनों के खिलाफ मामला दर्ज कर छह जनों को गिरफ्तार किया था।

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इनमें हेमंत सिंह, कुणाल जांगिड़, दिग्विजय सिंह , वेद प्रकाश, विजय पाल सिंह व प्रदीप सैनी को गिरफ्तार किया था। जिन्हें अगले दिन अदालत में पेश करने पर सभी को जेल भेज दिया था। सभी छह जनों की ओर से जिला एवं सत्र न्यायालय में अपील पेश की। जिसमें कहा कि इन सभी को इस मामले में झूंठा फंसाया गया है। पुलिस ने इन्हें मौके से गिरफ्तार किया लेकिन कोई बरामदगी नहीं की है। इसलिए इन्हें जमानत का लाभ दिया जाए। जबकि लोक अभियोजक ने मामला गम्भीर होने से जमानत दिए जाने का विरोध किया।

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सभी पक्षों को सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मामले की गम्भीरता को देखते हुए सभी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।