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जनहित याचिका पर अस्पताल प्रशासन को लगी फटकार

आईसीयू के खराब एसी ठीक कराने के आदेश
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कोटा. स्थायी लोक अदालत ने गुरुवार को अस्पताल प्रशासन को नए अस्पताल के आईसीयू में खराब एसी शीघ्र ठीक कराने के आदेश दिए हैं।

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अदालत ने यह आदेश एडवोकेट अशोक चौधरी की ओर से पेश जनहित याचिका को स्वीकार कर दिए। एडवोकेट चौधरी ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सचिव, जिला कलक्टर व नए अस्पताल अधीक्षक के खिलाफ इसी साल याचिका पेश की थी। इसमें कहा था कि 600 बेड के नए अस्पताल के आईसीयू में मात्र 10 पलंग हैं। यहां 12 एसी लगे होने के बावजूद मात्र 3 ही काम चलाऊ हैं। शेष खराब होने से तीमारदारों को घरों से टेबल फैन लाकर मरीजों के लिए हवा की व्यवस्था करनी पड़ रही है। साथ ही, लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी यहां सफाई की समुचित व्यवस्था नहीं होने से चारों तरफ गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। याचिका में कहा कि आईसीयू में एसी ठीक कराने व गंदगी साफ कराने के आदेश अधिकारियों को दिए जाएं।

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इस संबंध में जारी नोटिस पर अस्पताल प्रशासन की ओर से दिए जवाब में बताया कि अस्पताल में पर्याप्त स्टाफ है। आईसीयू में खराब एसी ठीक कराने के ऑर्डर दे रखे हैं। साफ-सफाई की भी समुचित व्यवस्था है। इधर सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने असपताल अधीक्षक को आदेश दिए कि आईसीयू में जो एसी खराब हैं, उन्हें यथाशीघ्र ठीक कराया जाए। कूलिंग की समुचित व्यवस्था की जाए।

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साफ-सफाई व स्वच्छता का पूर्ण ध्यान रखा जाए। स्टाफ की कमी पूर्ति के लिए राज्य सरकार से निवेदन किया जाए।

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