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मासूम बालक के साथ कुकर्म के आरोपी मौलवी को अंतिम सांस तक की सजा

न्यायालय पोक्सो क्रम-3 कोटा ने मासूम बालक के साथ कुकर्म के मामले में आरोपी मौलवी को अंतिम सांस तक की सजा व 21 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।

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न्यायालय पोक्सो क्रम-3 कोटा ने मासूम बालक के साथ कुकर्म के मामले में आरोपी मौलवी को अंतिम सांस तक कारावास की सजा व 21 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।

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विशिष्ट लोक अभियोजक ललित शर्मा ने बताया कि 22 अक्टूबर 2023 को फरियादी नाबालिग बालक ने बूढ़ादीत थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि मेरे बड़े भाई का 2017 में स्वर्गवास हो गया, जिनके दो बच्चे है। आज शाम करीब 4 बजे घर पर ही था तब मेरा भतीजा रोता हुआ घर पर आया तो उससे रोने का कारण पूछा। उसने बताया कि 3.30 बजे करीब मस्जिद में मौलवी नसीम खान के पास अरबी पढऩे गया। उस समय मस्जिद में मैं और मौलवी ही थे। कुछ देर तक तो मौलवी ने पढ़ाया, लेकिन कुछ देर बाद ही मस्जिद के कमरे में ले गया और मेरे नीचे के कपड़े खोल दिए, इस पर रोने लगा तो मौलवी ने धमकाया और मेरे साथ गलत हरकत की और मेरे साथ कुकर्म किया। मौलवी ने धमकाया कि यह बात किसी को बताई तो जान से मार दूंगा। इसके बाद में घर आ गया और आपबीती बात घर पर बताई।

पुलिस ने पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर अनुसंधान के बाद न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। न्यायालय ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी हरियाणा के पलवन जिले के हुयपूरी हाल बूढ़ादीत मस्जिद मौलवी नसीम खान को अंतिम सांस तक कारावास की सजा से दंडित किया।