
कोटा. हैंगिग ब्रिज से गुजरने वाले बूंदी के गैर वाणिज्यिक वाहनों से टोल टैक्स वसूलने व कोटा के वाहनों से टोल वसूली की तैयारी के विरोध में सोमवार को कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के दफ्तर पहुंचे और कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने अधिकारियों को चेताया कि किसी भी सूरत में टोल वसूली नहीं होने देंगे।
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विधायक शर्मा ने कहा कि नई फ र्म आने के बाद कुछ ही दिन में टोल वसूलना गलत है। भाजपा शहर महामंत्री जगदीश जिंदल ने कहा कि सांसद ओम बिरला के प्रयासों से केन्द्रीय मंत्री ने टोल नहीं लेने के अधिकारियों को निर्देश दिए थे, फिर अचानक क्यों वसूली शुरू कर दी है। कार्यकर्ताओं ने आंदोलन की चेतावनी दी। विधायक की नाराजगी के चलते अधिकारियों ने ठेकेदार को निर्देशित किया कि कोटा व बूंदी के वाहनों से टोल नहीं वसूले। विधायक शर्मा ने बताया कि बूंदी के गैर वाणिज्यिक वाहनों से टोल टैक्स वसूली सोमवार शाम से बंद हो गई है।
...तो कार्यकर्ता सीधी कार्रवाई करेंगे
भाजपा जिला मंत्री कैलाश गौतम, जनरल मर्चेन्ट्स एसोसिशन के अध्यक्ष राकेश जैन, पार्षद गोपाल राम मंडा, नरेन्द्र हाड़ा, महेश गौतम लल्ली, रमेश आहूजा, मंडल अध्यक्ष शैलेन्द्र ़ऋ षि, विवेक मित्तल, बालचंद फौजी ने कहा विरोध के बाद भी टोल वसूल की गई तो कार्यकर्ता सीधी कार्रवाई करेंगे।
इधर, जनहित याचिका पर अदालत ने मांगा प्रशासन से जवाब
कोटा. न्यायालय स्थायी लोक अदालत में सोमवार को आधा दर्जन अधिवक्ताओं ने बाइकर्स पर लगाम लगाने समेत यातायात व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर जिला कलक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक व पुलिस उप अधीक्षक यातायात के खिलाफ जनहित याचिका पेश की। इसमें न्यायालय ने कलक्टर, एसपी व यातायात उप अधीक्षक से २९ अगस्त तक जवाब पेश करने को कहा है।
अधिवक्ता वीरेन्द्रकुमार सक्सेना, श्रीनाथ शर्मा, रघुवीर यादव, केसरीलाल बैरवा, हितेश जैन और दीपक माहेश्वरी ने जनहित याचिका प्रस्तुत की। इसमें उन्होंने बताया कि शहर के व्यस्ततम मार्गों नयापुरा, अंटाघर, तलवंडी, महावीर नगर, केशवपुरा, रंगबाड़ी समेत विभिन्न हिस्सों में बाइकर्स रेसिंग बाइकों को सार्वजनिक मार्गों पर बहुत तेजी से दौड़ाकर आम जनता की जान को खतरे में डाल रहे हैं। अभी आरकेपुरम में एक स्टंट बाइकर की गलती से मासूम बच्चे की जान चली गई। बाइकर्स का आतंक इतना हो गया कि महिलाएं व बच्चों को सार्वजनिक मार्गों व गलियों तक में निकलने में खतरा बना रहता है। इसके अलावा तेज गति से बाइक चलाने, तीव्र ध्वनि विस्तारक व पटाखेनुमा शोर करने वाले हॉर्न के खिलाफ आईपीसी व मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई कर चालक व वाहन मालिक के खिलाफ चार्ज शीट पेश करें। बाइक्स को जब्त कर चालक के लाइसेंस को प्रथम बार में निरस्त किया जाए।
Published on:
20 Aug 2018 11:50 pm
