
उदयपुर आईजी सत्यवीर को न्यायालय में उपस्थित होने के निर्देश
कोटा.विशिष्ट न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण कोटा (एसीबी कोर्ट) के न्यायाधीश प्रमोद कुमार मलिक ने रिश्वत लेने के मामले में न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में आरोपी तत्कालीन कोटा पुलिस अधीक्षक व मौजूदा उदयपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सत्यवीर सिंह को प्रकरण में १५ मार्च को पेशी पर व्यक्तिगत उपस्थित होने के लिए आदेश जारी किए हैं। वर्ष 2014 में आईपीएस व तत्कालीन पुलिस अधीक्षक सत्यवीर सिंह, फ रहीन एवं उसके पति को रिश्वत राशि प्राप्त करने के संबंध में गिरफ्तार कर न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया था। सर्वोच्च न्यायालय से फ रहीन एवं सत्यवीर सिंह को जमानत मिल चुकी है। आरोपी सत्यवीर को लॉकडाउन के बाद न्यायिक कार्य प्रारंभ होने पर किसी भी तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं होने के कारण 15 मार्च को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया गया है। प्रकरण में 15 मार्च से 19 मार्च 2021 की तारीख पेशी नियत कर प्रत्येक पेशी पर गवाह को तलब किया गया है एवं इस मामले में आरोपी आईपीएस होने से अधिकांश गवाह पुलिसकर्मी होने से गवाहों के जमानती वारंट तमिल कराने के लिए अर्ध शासकीय पत्र जारी किया गया है।
Updated on:
25 Feb 2021 10:17 pm
Published on:
25 Feb 2021 10:17 pm
