
कोटा .
कैथूनीपोल थाना क्षेत्र में नाबालिग से करीब एक साल तक कुकर्म करने के आरोपित को अदालत ने शनिवार को दोषी मानते हुए 10 महीने में ही फैसला कर उम्रकैद की सजा व 50 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है। यह मामला केस ऑफिसर स्कीम में था।
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भीमगंजमंडी स्थित डडवाड़ा हाल रेतवाली निवासी राजू सब्जीवाले के खिलाफ एक व्यक्ति ने 28 मार्च 2017 को कैथूनीपोल थाने में रिपोर्ट दी थी। इसमें कहा था कि उस दिन वे घर आए तो उनके 12 वर्षीय पुत्र के गाल पर काटने का निशान था। जब उससे इस बारे में पूछा तो वह रोने लगा। उसने बताया कि पड़ोसी राजू सब्जीवाला उसे आए दिन किसी न किसी बहाने से अपने साथ ले जाकर कुकर्म करता है। वह यह घिनौनी हरकत करीब एक साल से कर रहा था। इस बारे में किसी को बताने पर उसने जान से मारने की धमकी भी दे रखी थी।
थानाधिकारी प्रमोद शर्मा ने बताया कि इस रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 29 मार्च को उसे गिरफ्तार किया था। वह तभी से जेल में बंद था। मामले की गम्भीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने इसे केस ऑफिसर स्कीम में लिया था।
13 गवाहों के बयान दर्ज
इधर, विशिष्ट लोक अभियोजक कमलकांत शर्मा ने बताया कि इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाहों के बयान दर्ज करवाए थे। पोक्सो अदालत के विशिष्ट न्यायाधीश ने मामले को गम्भीर मानते हुए दस माह में ही फैसला किया। इसमें आरोपित रेतवाली निवासी राजू सब्जीवाले (35) को उम्रकैद की सजा व 50 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
Updated on:
06 Jan 2018 09:32 pm
Published on:
06 Jan 2018 09:13 pm
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