
मुकुन्दरा हिल्स टाइगर रिजर्व
कोटा. मुकुन्दरा हिल्स टाइगर रिजर्व को लेकर न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण पर सोमवार को फैसला सुनाया गया।
मुकुन्दरा में बाघ शिफ्ंिटग पर रोक लगाने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया गया है। बाघिन की शिफ्ंिटग को कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। शिफ्ंिटग की प्रकिया आक्ैर तरीके पर शाम तक फैसला आने की उम्मीदहै।
यहां 3 अप्रेल को रामगढ़ अभयारण्य से बाघ टी-91 को (अब एमटी-1 ) को लाया गया था। इस प्रक्रिया में विभिन्न कमियां बताते हुए मध्यप्रदेश के अजय शंकर दुबे ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। मामले में 27 नवम्बर को सुनवाई हुई थी। इसमें लंबी बहस के बाद फैसले को सुरक्षित कर रख लिया था।
गौरतलब है कि प्रदेश सरकार की मुकुन्दरा हिल्स टाइगर रिजर्व में दिसम्बर-2017 तक एक बाघ व दो बाघिनों को छोडऩे की योजना थी, लेकिन विभिन्न कारणों से बाघों की शिफ्टिंग नहीं हो पाई। बाद में रणथम्भौर से निकलकर रामगढ़ पहुंचे बाघ टी-91 को रेस्क्यू कर वन विभाग ने मुकुन्दरा के दरा क्षेत्र में बनाए गए एनक्लोजर में छोड़ा था।
Published on:
10 Dec 2018 12:30 pm
