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परिवहन विभाग ने तोड़े नियम कायदे ! बिना ओवरलोड के चालान..ई-रवन्ना में घालमेल पढ़िए पूरी खबर…

आंखें मूंदकर परिवहन विभाग के अधिकारी वसूली का लक्ष्य पूरा करने में नियम कायदों को भूल गए
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कोटा

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Suraksha Rajora

Mar 25, 2019

Transport Department break rules overloaded fines e-Ravanna

परिवहन विभाग ने तोड़े नियम कायदे ! बिना ओवरलोड के चालान..ई-रवन्ना में घालमेल पढ़िए पूरी खबर...

कोटा. परिवहन विभाग के अधिकारी वसूली का लक्ष्य पूरा करने में नियम कायदों को भूल गए और बिना जांच पड़ताल के लिए सैकडों ट्रक मालिकों को नोटिस दर नोटिस थमा दिए हैं। अधिकारियों ने वसूली के लिए ऐसी आपाधापी मचाई कि जो गाड़ी सड़क पर नहीं चली, उसको भी ओवरलोड का जुर्माना थोपकर नोटिस थमा दिया। इससे परिवहन विभाग तथा खान विभाग के अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ई-रवन्ना जारी करने में बड़े घोटाले की आशंका जताई जा रही है।

सूत्रों ने बताया कि परिवहन विभाग ने टोल नाकों और खान विभाग के ई-रवन्ना के आधार पर 31 मार्च 2018 तक ओवरलोड ट्रकों का रिकॉर्ड के आधार ट्रक मालिकों को ओवर लोड का जुर्माना जमा करवाने का नोटिस थमाया है। ई-रवन्ना के आधार पर कोटा संभाग में ही सैकड़ों की संख्या में ओवरलोड का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना जमा नहीं कराने पर छह हजार से अधिक ट्रकों को सीज कर दिया है।

एम्बुलैंस और टिपरों का भी काटा दिया ई-रवन्ना

ई-रवन्ना जारी करने में बड़ा घालमेल चल रहा है। इसका न को खान विभाग सत्यापन करता है और न परिवहन विभाग। इस कारण फर्जी ई-रवन्ना जारी करने का खेल चल रहा है। हैरानी की बात यह है कि एम्बुलैंस और नगर निगम के सफाई में लगे टिपरों व ट्रैक्टर-ट्रॉली का भी ई-रवन्ना जारी कर दिया है। परिवहन विभाग ने बिना पड़ताल किए ओवरलोड का चालान जारी कर दिया है। इस तरह के नोटिस वाहन मालिकों के पास पहुंचे तो वे भौचक्के रह गए और परिवहन विभाग कीकार्रवाई के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं।

परिवहन विभााग ने टोल नाकों और खान विभगा के ई-रवन्ना के आधार पर कोटा संभाग में करीब 20 हजार वाहनों के ओवर डोल के चालानेां पर जुर्माना लगाया गया और अधिकारियों ने आंखें मूंदकर धड़ाधड़ नोटिस थमा दिए हैं। इसके बाद मामला उच्च स्तर तक पहुंचा तो विभाग ने कम्पाउण्ड के लिए विशेष योजना शुरू की है।

केस 1

परिवहन विभाग ने आरजे 20 जीबी 3637 को 21,22 तथा 23 मई 2018 को ई-रवन्ना के आधार ओवर लोड मानते हुए ओवर लोड का जुर्माना लगाया है। यह फूड वैन अन्नपूर्णा रसोई योजना में संचालित है। जिस दिन का ई-रव्वाना पर ओवरलोड का चालना बनाया, उस तिथि को यह फूड वैन भीलवाड़ा में थी। फूड वैन के नाम से खान एवं भू विज्ञान विभाग की ओर से कोई ई-रवन्ना जारी नहीं किया गया है। ई-रवन्ना के आधर पर ओवर लोड मानकर एक लाख 3500 रुपए का जुर्माना लगाया है।

केस -2

वाहन संख्या आरजे 20 जीबी 0240 का आज तक खान एवं भू विज्ञज्ञन विभाग की ओर से कोई ई-रवन्ना जारी नहीं किया गया है। यह ट्रैक्टर राजमार्ग पर कभी संचालित नहीं हुआ है। केवल कारखाना परिसर में ही आंतरिक परिवहन में उपयेाग होता है, जब टै्रक्टर कारखना परिसहर से बाहर ही नहीं गया, फिर कैसे ई-रवव्ना के आधर पर ओवर लोड का चालना बना दिया गया है। सामान्य तौर पर 36.96 टन वजन ट्रेक्टर-ट्रॉली में आ भी नहीं सकता है। जबकि ई-रवन्ना में 32.36 टन ओवर लोड माना गया है। इस आधार पर परिवहन विभगा ने 42 हजार का जुर्माना लगाया है।