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होली से पहले कॉरपोरेट के इन रिश्तों ने कहा, हम साथ-साथ हैं

हीरानंदानी परिवार का 10 साल पुराना विवाद खत्म पति निरंजन पुत्री प्रिया को देंगे 360 करोड़ रुपए एरिक्सन मामला सुलझने के बाद मुकेश आैर अनिल में दूरियां मिटी
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Saurabh Sharma

Mar 19, 2019

Corporate Milan

होली से पहले कॉरपोरेट के इन रिश्तों ने कहा, हम साथ-साथ हैं

नई दिल्ली। होली के मौके पर दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं, तो खून के रिश्तों में आई खटास कैसे दूर नहीं हो सकती। इस बार होली से पहले देश के दो बड़े कॉरपोरेट घरानों में देखने को मिला। देश के सबसे बड़े कॉरपोरेट ग्रुप रिलायंस बंधुओं के बीच की खाई पूरी तरह से खत्म हो गई। अनिल अंबानी ने साफ कर दिया है कि वो बड़े भाई मुकेश अंबानी के साथ है। दोनों के बीच क दूरियां पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। खटास भुला चुके हैं। वहीं दूसरी ओर रियल एस्टेट फर्म हीरानंदानी ग्रुप में पिछले दस सालों से पिता-पुत्री के बीच की दुरियां भी कम हो गई हैं। हीरानंदानी ग्रुप के मुखिया निरंजन हीरानंदानी ने बेटी प्रिया वंद्रेवाला को 360 करोड़ रुपये चुकाने की बात कही है। कॉरपोरेट घरानों में होली से पहले इस मिलन को काफी जोश के साथ सेलीब्रेट भी किया जाएगा।

पिता-पुत्री के बीच की जंग खत्म
पहले बात बात करते हैं रियल एस्टेट फर्म हीरानंदानी ग्रुप में चल रहे विवाद के बारे में बात करते हैं। हीरानंदानी ग्रुप के मुखिया निरंजन हीरानंदानी ने बेटी प्रिया वंद्रेवाला को 360 करोड़ रुपए चुकाने की बात कही है। इसके साथ ही बीते 10 साल से चल रहा विवाद खत्म हो गया। अदालत की ओर से प्रिया वंद्रेवाला को देश से बाहर बड़ी रकम भेजने पर रोक को हटाने के बाद यह विवाद समाप्त हुआ है। अब परिवार में सबकुछ सामान्य होने की बात सामने आ रही है।

यह था पूरा मामला
- निरंजन हीरानंदानी, उनके बेटे दर्शन हीरानंदानी और बेटी प्रियां वंद्रेवाला के बीच 2006 में रियलटी प्रॉजेक्ट्स को डिवेलप करने को लेकर डील हुई थी।
- कुछ समय बाद प्रिया ने पिता और भाई पर इस डील के तहत तय शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाया था और कुछ प्रॉजेक्ट्स में उन्हें शामिल न करने की बात कही थी।
- प्रिया के कोर्ट में अपील करने के बाद 2016 में लंदन कोर्ट ऑफ इंटरनैशनल आर्बिट्रेशन ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया।
- फैसले में निरंजन हीरानंदानी को उन्हें 360 करोड़ रुपए देने का आदेश दिया और 149 करोड़ रुपए बतौर टैक्स चुकाने को कहा।
- पिता और बेटे ने इस फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।
- दोनों ने 360 करोड़ रुपए को तैयार थे, लेकिन टैक्स चुकाने को लेकर आपत्ति थी।

यह दिया हाईकोर्ट ने आदेश
सोमवार को बांबे हाईकोर्ट ने हीरानंदानी को आदेश दिया कि वह 180 दिनों के भीतर रकम चुकाए। वहीं प्रिया को आदेश दिया है कि टैक्स की कार्रवाई को लेकर वह पिता से सहयोग करें और यदि टैक्स रिफंड जैसा कुछ होता है तो वह रकम भी प्रिया के हिस्से में जाएगी।

मुकेश अंबानी ने छोटे भाई अनिल अंबानी की मदद
वहीं दूसरी ओर सोमवार को आरकॉम ने एरिक्सन का ब्याज सहित बकाया 580 करोड़ रुपए चुका दिया। जिसके बाद आरकॉम ने अनिल अंबानी के हवाले से कहा कि वो बड़े भाई एरिक्सन के भुगतान का निपटारा करने में मुकेश और नीता अंबानी की अहम भूमिका रही है। दोनों ने परिवार में बड़े होने का फर्ज निभाया है। जिसके बाद आरकॉम के प्रवक्ता ने अनिल के हवाले से एक बयान में कहा है कि वो अपने अपने आदरणीय बड़े भाई मुकेश और भाभी नीता के इस मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े रहने और मदद करने का तहेदिल से शुक्रिया करते हैं। समय पर यह मदद करके उन्होंने परिवार के मजबूत मूल्यों और परिवार के महत्व को दर्शाया है। वो और उनका परिवार बहुत आभारी हैं। अब वो और उनका परिवार पुरानी बातों को पीछे छोड़ कर आगे बढ़ चुके हैं।