
मनचाहा पति नहीं दिलाने पर कोर्ट ने कंपनी पर लगाया 15 लाख रुपए का जुर्माना
नई दिल्ली। आज इंसान अपनी जरूरत का रह सामान ऑनलाइन ढूंढकर समय बर्बाद किए बगैर मंगा लेता है। यहां तक कि आज जीवनसाथी भी ऑनलाइन चुने जा रहे हैं। इसके लिए दुनियाभर में कई वेबसाइट अपनी सेवाएं देती हैं। इनमें कई वेबसाइट अंतरराष्ट्रीय स्तर तो कई राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर जीवनसाथी चुनने की सुविधा देती हैं। हालांकि, इसके लिए वेबसाइट्स सुविधा के अनुसार अलग-अलग शुल्क लेती हैं। आज हम आपको एेसे ही एक मामले के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें भारी भरकम रकम लेने के बाद भी वेबसाइट एक महिला को उसकी पसंद का बॉयफ्रेंड नहीं दिलाई। जिसके बाद उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला...
ये है पूरा मामला
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, चेल्सिया में टेरेजा बुर्की नाम की एक महिला अपने तीन बच्चों के साथ रहती है। इस महिला ने एक डेटिंग कंपनी के जरिए अपने लिए बॉयफ्रेंड की तलाश शुरू की। इसके लिए महिला ने डेटिंग कंपनी को 10 लाख रुपए की भारी भरकम रकम दी। महिला अपने लिए एक रईस प्रेमी चाहती थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, महिला अपने लिए एेसा प्रेमी चाहती थी जिसका विदेशों में आना-जाना हो और जो चौथे बच्चे के लिए भी तैयार रहे। लेकिन काफी समय बाद भी कंपनी महिला को उसकी पसंद का प्रेमी नहीं दिलवा पाई। इससे परेशान होकर महिला ने कंपनी के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा कर दिया।
कंपनी पर भारी पड़ी महिला
महिला ने अदालत में आरोप लगाया कि कंपनी के पास कुल सौ लोगों की प्रोफाइल है जिसमें से कोई भी उसकी मांगों पर खरा नहीं उतर रहा है। वहीं कंपनी ने कहा कि उसने महिला को अनलिमिटेड प्रोफाइल उपलब्ध कराए, लेकिन वह इस बात को साबित नहीं कर पाई। दोनों पक्षों की बातें सुनने के बाद अदालत ने महिला के पक्ष में फैसला सुनाया। अदालत ने कंपनी पर 18100 यूरो का जुर्माना लगाते हुए इस रकम को महिला को देने के निर्देश दिए। यह रकम आज के समय भारतीय रुपयों में करीब 15 लाख रुपए होती है।
Updated on:
28 Oct 2018 07:05 pm
Published on:
25 Oct 2018 02:06 pm
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