
Govt give relief to 12 lakh companies on AGM, extension of 3 months
नई दिल्ली। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने लगभग 1.2 मिलियन यानी 12 लराख कंपनियों को राहत देते हुए कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक आम बैठक ( AGM ) आयोजित करने के लिए कंपनियों को तीन महीने का और समय बढ़ा दिया है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह महीने के भीतर कंपनियों को एजीएम आयोजित करना अनिवार्य होता है। जिसका मतलब है कि 30 सितंबर 2020 तक वित्तीय वर्ष 2020 तक कंपनियों को एजीएम आयोजित करना था। अब 31 दिसंबर 2020 तक कभी एजीएम का आयोजन कर सकते हैं।
सभी कंपनियों को मिलेगी राहत
एमसीए ने कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) को निर्देश जारी किए कि वे इस संबंध में आदेश जारी कर दें, खासकर उन कंपनियों को भी जिन्होंने अभी तक औपचारिक आवेदन नहीं किया है। एमसीए की ओर से दिए गए बयान के अनुसार यह राहत उन कंपनियों को भी दी जाएगी जिन्होंने पहले आवेदन किया था, लेकिन अभी स्वीकृति नहीं मिली है या खारिज नहीं किए गए हैं।
पहली बार हुआ है ऐसा
इससे पहले कंपनियों को कोविड 19 महामारी के कारण 29 सितंबर से पहले छूट लेने की अनुमति दी गई थी। कंपनियों को 30 सितंबर तक एजीएम का आयोजन करना था। अब इसे और तीन महीनों के लिए आगे खिसका दिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि यह पहली बार है कि सभी कंपनियों को इस तरह की राहत दी जा रही है। एमसीए ने पहले कोविद -19 के कारण कंपनियों को वर्चुअल एजीएम रखने की अनुमति दी थी। हालांकि, कंपनियों को ऑडिट कार्यों को पूरा करने और वार्षिक रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में मुश्किल हो रही थी।
Published on:
09 Sept 2020 12:57 pm
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