
ईडी की कार्यवाही को रोकने में नाकाम रहा माल्या, कोर्ट ने सुना दिया ये आदेश
नई दिल्ली। करोड़ों का कर्ज लेकर विदेश भागने वाले कारोबारी विजय माल्या को भारत की विशेष अदालत ने जोरदार झटका दिया है। दरअसल अदालत ने विजय माल्या याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में माल्या पर ईडी की ओर से शुरू की गई भगोड़ा और आर्थिक अपराधी घोषित करने की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
अदालत ने माल्या की याचिका को किया खारिज
विशेष जज एमएस आजमी ने माल्या की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि अदालत 22 नवंबर को ईडी की मुख्य याचिका पर सुनवाई करेगी।ईडी ने अपनी मुख्य याचिका पर कहा है कि लंदन में रह रहे माल्या को आर्थिक अपराधी (एफईओ) घोषित किया जाए। साथ ही उसकी सारी संपत्ति जब्त कर नए एफईओ अधिनियम के तहत केंद्र सरकार के नियंत्रण में कर दी जाए। हालांकि, माल्या के वकील ने अदालत से आग्रह किया था कि ईडी की याचिका पर सुनवाई कम से कम 26 नवंबर तक टाल दी जाए।
माल्या नहीं आना चाहता भारत
वहीं दूसरी तरफ ईडी ने कोर्ट से कहा था कि माल्या न तो भारत आना चाहता है और न ही बैंक से लिए कर्ज को चुकाना चाहता है। ईडी ने कहा कि माल्या प्रत्यर्पण कार्यवाही को और लंबा खींचना चाहता है। माल्या जमानत शर्तों का उपयोग केवल भारत आने से बचने के लिए कर रहा है। ईडी ने कोर्ट से यह भी कहा कि माल्या को वापस भारत लाने का एकमात्र तरीका एफईओ घोषित करना है। अदालत 22 नवंबर को ईडी की याचिका पर सुनवाई करेगी।
Published on:
31 Oct 2018 12:26 pm
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