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राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता पर 27 मई को आ सकता है फैसला, आय से अधिक संपत्ति मामले में पत्रावली सील

राहुल गांधी के खिलाफ इलाहाबाज हाई कोर्ट में दोहरी नागरिकता (Rahul Gandhi dual citizenship) और आय से अधिक संपत्ति का मामला लंबित है। राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता के मामले में कोर्ट 27 मई को फैसला सुना सकता है।

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लखनऊ

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Vinay Shakya

May 08, 2026

Rahul Gandhi (1)

राहुल गांधी (Photo- IANS)

इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) की लखनऊ पीठ में राहुल गांधी की कथित दोहरी नागरिकता मामले की सुनवाई शुक्रवार को टल गई है। याचिकाकर्ता कर्नाटक भाजपा नेता एस. विग्नेश शिशिर सुरक्षा कारणों से कोर्ट नहीं पहुंच सके। इसलिए सुनवाई टाल दी गई। अब इस मामले की अगली सुनवाई 27 मई को होगी।

राहुल गांधी पर ब्रिटिश नागरिकता रखने का आरोप

याचिका में राहुल गांधी पर ब्रिटिश नागरिकता रखने का आरोप लगाया गया है। याचिकाकर्ता ने भारतीय न्याय संहिता, आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, विदेशी अधिनियम और पासपोर्ट अधिनियम के तहत उनके खिलाफ जांच कराने की मांग की है। इससे पहले एमपी-एमएलए कोर्ट में याचिका खारिज हो चुकी थी, जिसके बाद मामला हाई कोर्ट पहुंचा था। याचिकाकर्ता एस. विग्नेश शिशिर ने ही राहुल गांधी के खिलाफ कथित आय से अधिक संपत्ति का अलग मामला भी दायर किया है।

राहुल गांधी की आय से जुड़े मामले में पत्रावली सील

राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल याचिका की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने अधिक संपत्ति मामले में बड़ा आदेश जारी किया। कोर्ट ने याचिका की पूरी पत्रावली को सील करके सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। खंडपीठ ने कहा कि मामले से जुड़े सभी दस्तावेज वरिष्ठ रजिस्ट्रार की निगरानी में रखे जाएंगे। सील अगली सुनवाई के समय ही खोली जाएगी। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 12 मई को दोपहर 2:15 बजे चैंबर में तय की है।

कोर्ट में याचिकाकर्ता ने रखे तर्क

कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने अपने तर्क रखे, जबकि सरकारी वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। दोनों मामलों में राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। भाजपा कार्यकर्ता द्वारा दायर इन याचिकाओं पर हाईकोर्ट के फैसले से राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। कांग्रेस ने इन याचिकाओं को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खारिज किया है, जबकि भाजपा इन्हें कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा मान रही है।

राहुल गांधी के खिलाफ BJP नेता ने दाखिल की याचिका

कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर द्वारा दायर की गई है। इसमें CBI निदेशक, नई दिल्ली, प्रवर्तन निदेशालय (ED), आयकर विभाग, गृह मंत्रालय और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) को भी प्रतिवादी बनाया गया है। याची का कहना है कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा और जनहित से जुड़ा अत्यंत गंभीर मामला है। यह याचिका 6 मई को न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान और न्यायमूर्ति जफीर अहमद की खंडपीठ के समक्ष नए मामलों की सूची में सूचीबद्ध थी। याचिका में दावा किया गया है कि राहुल गांधी और उनके परिवार की संपत्ति उनके आय के ज्ञात स्रोतों से कहीं अधिक है।

राहुल गांधी और उनकी संपत्ति पर सवाल

याची ने अदालत से CBI को निर्देश देने की अपील की है कि पूरे मामले की गहन जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। यह याचिका हाल के वर्षों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर की गई नई प्रमुख याचिकाओं में शामिल है, जिसमें उनकी संपत्ति और वित्तीय लेन-देन को लेकर सवाल उठाए गए हैं। इससे पहले भी राहुल गांधी और कांग्रेस परिवार की संपत्तियों को लेकर विभिन्न मंचों पर सवाल उठते रहे हैं।