यूपीः सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल पर बैन, 6 महीने के लिए लगा एस्मा
यूपी में सरकारी कर्मचारी (Government workers) अब हड़ताल नहीं कर पाएंगे। यूपी सरकार ने अगले छह माह के लिए आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून (ESMA) लागू कर दिया है।

लखनऊ. यूपी में सरकारी कर्मचारी (Government workers) अब हड़ताल नहीं कर पाएंगे। यूपी सरकार ने अगले छह माह के लिए आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून (ESMA) लागू कर दिया है। जिसके तहत आवश्यक सेवा से जुड़े कोई भी सरकारी कर्मचारी हड़ताल (Strike) पर नहीं जा पाएंगे। यदि हड़ताल की तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई (Legal Action) की जाएगी। यूपी सरकार ने यह फैसला यूपी में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए किया है। प्रदेश में कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं।
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आशंका है कि एक बार फिर कोरोना प्रदेश में हावी हो सकता है। इसको लेकर यूपी सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली है। लगातार टीम-11 संग बैठक कर दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में प्रदेश में एस्मा एक्ट लागू कर दिया गया है। इससे पूर्व यूपी सरकार ने कोरोना वायरस के कारण ही मई माह के अंत में छह महीने के लिए एस्मा लगाया था। नवंबर में यह समय सीमा समाप्त हो रही थी। इस कारण इसे और छह माह के लिए लागू कर दिया गया है।
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15 जिलों में आरटी-पीसीआर जांच
यूपी में बुधवार को 2318 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। प्रदेश में वर्तमान में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 24,876 हो गए हैं। उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि जहां ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे इलाकों में ज्यादा से ज्यादा सैंपल्स लेकर आरटी-पीसीआर जांच की जाएगी। इसके लिए 15 जिले चुने गए हैं, जिनमें ये काम तुरंत शुरू होना है। 15 जिलों में 11 से 25 नवंबर के बीच दर्ज़ किए गए कोरोना मामलों को मैप पर प्लॉट करना है और जिन इलाकों में संक्रमण ज्यादा है वहां फोकस सर्विलांस और फोकस टेस्टिंग करनी है। यह जिलें हैं लखनऊ, कानपुर नगर, प्रयागराज, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, गोरखपुर, वाराणसी, मेरठ, अलीगढ़, झांसी, सहारनपुर, आगरा, बरेली, मुरादाबाद, मुज़फ़्फ़र नगर।
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