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अतीक के खिलाफ तीन और मुकदमों में जल्द आएगा फैसला, एडीजी अभियोजन ने किया दावा

Atiq Ahmed : प्रयागराज में उपेशपाल अपहरणकांड में अतीक अहमद को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। इसी के साथ एडीजी अभियोजन ने दावा किया है कि तीन और मामलों में जल्द अतीक के खिलाफ फैसला आ सकता है।

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लखनऊ

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Vishnu Bajpai

Mar 28, 2023

 Mafia Atiq Ahmad

प्रयागराज में उपेशपाल अपहरणकांड में अतीक अहमद को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। इसी के साथ एडीजी अभियोजन आशुतोष पांडेय ने दावा किया है कि तीन और मामलों में जल्द अतीक के खिलाफ फैसला आ सकता है। इनका कोर्ट में अभी ट्रायल चल रहा है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि अतीक के खिलाफ इस समय 50 मुकदमे कोर्ट में विचाराधीन हैं, तो आइए जानते हैं अतीक के खिलाफ चल रहे मुकदमों की स्थिति क्या है?

बहुत लंबी है अतीक की क्राइम हिस्ट्री
अतीक की क्राइम हिस्ट्री बहुत लंबी है। उस पर पहला केस 1979 में दर्ज हुआ था। अब 44 साल बाद उसे पहली बार सजा हुई है। पहली ही सजा में उसे उम्रकैद मिली है। उस पर 101 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें से करीब 50 केस कोर्ट में विचाराधीन हैं। पहली सजा में इतना समय इसलिए लगा, क्योंकि अतीक और उसकी गैंग पर दर्ज ज्यादातर मुकदमों में गवाह पलट गए। उसके खिलाफ दर्ज 14 मुकदमों में गवाह मुकर चुके हैं। चार मुकदमे सरकार ही वापस ले चुकी है। 12 मुकदमों में ट्रायल तक नहीं हो पा रहा था।

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50 मामलों में कोर्ट में चल रही सुनवाई
यूपी पुलिस के डोजियर के अनुसार, माफिया अतीक अहमद और उसके गैंग IS-227 के खिलाफ 101 मुकदमे दर्ज हैं। अतीक पर अभी कोर्ट में 50 मामले चल रहे हैं, जिनमें NSA, गैंगस्टर और गुंडा एक्ट के डेढ़ दर्जन से अधिक मुकदमे हैं। अतीक पर पहला मुकदमा 1979 में दर्ज हुआ था। हत्या, लूट, रंगदारी, अपहरण के न जाने कितने मुकदमे उसके खिलाफ दर्ज होते रहे। मुकदमों के साथ ही उसका राजनीतिक कद भी बढ़ता रहा।

12 मुकदमों में नहीं हो पा रहा था ट्रायल
पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक माफिया अतीक अहमद के 12 मुकदमों में वकीलों के लगातार कोर्ट में प्रार्थना पत्र देने से ट्रायल नहीं हो पा रहा था। इसके बाद एडीजी आशुतोष पांडेय ने रिव्यू किया। एडिशनल डायरेक्टर, प्रॉसिक्यूशन, प्रयागराज रेंज राजेश कुमार श्रीवास्तव ने उन्हें कोर्ट में रखा। अब अतीक के इन 12 मामलों की कोर्ट में सुनवाई चल रही है।

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तीन और मुकदमों में फैसला जल्द आने की उम्मीद
ADG अभियोजन आशुतोष पांडेय के मुताबिक माफिया अतीक अहमद पर 1996 से अब तक दर्ज मुकदमों में से 50 मुकदमे कोर्ट में विचाराधीन हैं। आज (मंगलवार) उसके और उसके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ के खिलाफ प्रयागराज के धूमनगंज थाना में दर्ज उमेश अपहरण कांड में फैसला आया है। वहीं, उससे जुड़े 3 मुकदमों में अभियोजन की पैरवी के चलते जल्द फैसला आने की उम्मीद है। इनका ट्रायल कोर्ट में चल रहा है।

पत्नी और बेटों के नाम दर्ज हैं 8 मुकदमे
पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन पर तीन, बेटे अली पर चार और उमर पर एक केस दर्ज है। शाइस्ता पर दर्ज तीनों केस का ट्रायल स्पेशल सीजेएम कोर्ट में चल रहा है। वहीं अली अहमद के खिलाफ हत्या के प्रयास, दंगा भड़काने, धार्मिक भावनाओं से छेड़छाड़ में दर्ज केस की विवेचना की जा रही है। अली के खिलाफ आर्म्स एक्ट में दर्ज मुकदमे में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। अली करैली में हुई हत्या के प्रयास मामले में नैनी जेल में और उमर सीबीआई द्वारा दर्ज कराए गए डकैती और किडनैपिंग केस में लखनऊ की जेल में बंद है।

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14 मामलों में गवाह मुकरे, 4 मुकदमे सरकार ने वापस लिए
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, अतीक के राजनीति में कदम रखते ही उसका रसूख बढ़ा। नतीजा डकैती के दौरान हत्या, एससी-एसटी एक्ट, बलवा, अवैध वसूली, गैंगस्टर एक्ट समेत गंभीर धाराओं में दर्ज चार मुकदमे साल 2001, 2003 और 2004 में सरकार ने वापस ले लिए।

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14 मामलों में गवाहों के मुकरने, साक्ष्य न जुटने के कारण अतीक को दोष मुक्त कर दिया गया। जबकि 6 मामलों में पुलिस ने जांच के बाद फाइनल रिपोर्ट लगा दी है। जिसको लेकर सरकार की तरफ से दिशा-निर्देश जारी होने के बाद अभियोजन विभाग कानूनी सलाह ले रहा है।