
30 लाख वाहनों के ई-चालान, PC-Patrika
यूपी परिवहन विभाग ने नागरिकों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश भर में 2017 से 2021 तक हुए 30 लाख ई-चालान माफ कर दिए जाएंगे। इसके तहत कोर्ट में लंबित और जो समय सीमा से बाहर हो चुके चालान समाप्त हो जाएंगे। वह अब मान्य नहीं रहेंगे।
परिवहन विभाग के इस फैसले से परमिट, वाहन ट्रांसफर या हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट पर लगे अवरोध हट जाएंगे। यानि कि अब पुराने चालानों की वजह से वाहन मालिकों को इन सेवाओं में अड़चन का सामना करना नहीं पड़ेगा।
परिवहन विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 2017 से 2021 के बीच कुल 30, 52,090 ई-चालान काटे गए थे। इनमें से 12,93,013 लंबित थे जबकि 17,59, 077 पहले ही निस्तारित हो चुके हैं। इस निर्णय के बाद अब ये ई-चालान खुद ही निरस्त हो जाएंगे। इसके साथ ही एक महीने के भीतर सभी चालानों की स्थिति पोर्टल पर अपडेट कर दी जाएगी। परिवहन विभाग के पोर्टल पर जाकर यह जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
यह राहत टैक्स रिकवरी से जुड़े चालानों पर लागू नहीं होगी। यानी मोटर व्हीकल्स टैक्सेशन एक्ट के तहत बकाया टैक्स वाले मामलों पर कार्रवाई अलग से जारी रहेगी। इसी तरह, गंभीर दुर्घटनाओं, IPC से जुड़े मामलों या शराब पीकर वाहन चलाने जैसे प्रकरण इस दायरे से बाहर रखे गए हैं। इन धाराओं में शामिल चालानों को खत्म नहीं किया जाएगा।
Published on:
16 Sept 2025 06:08 pm
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