
सोमवार को राजस्थान हाईकोर्ट ने बीजेपी के पूर्व विधायक के घर को अवैध करार कर दिया। हाईकोर्ट ने राज्यसरकार को आदेश दिया है कि मकान को तीन महीने के अंदर ही ध्वस्त किया जाए। अतिक्रमण को हटाकर मास्टर प्लान के अनुसार सड़क की चौड़ाई की जाए।
कोटा से बीजेपी के पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल की पत्नी जयकंवर का यह मकान है। जिसे अब ढहाया जाएगा। कोर्ट ने सड़क की जमीन अलॉट करने और नियमितीकरण करने की यूआईटी कोटा की कार्रवाई को गैरकानूनी करार देते हुए याचिका निस्तारित कर दी है।
तत्कालीन विधायक के दवाब में सड़क की चौड़ाई की गई कम
याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट में कहा, “भाजपा से विधायक रहे प्रहलाद गुंजल की पत्नी के मकान को बचाने के लिए दो प्रमुख सड़कों की चौड़ाई को कम कर दिया गया। राज्य स्तरीय भूमि उपयोग परिवर्तन कमेटी ने कोटा के जीएडी सर्किल से शिवपुरा रोड जिसकी चौड़ाई 160 फीट थी। उसे घटाकर 120 फीट कर दी। वही जीएडी सर्किल से केशवपुरा रोड की 100 से 80 फीट कर दी। भूमि उपयोग परिवर्तन समिति ने ये फैसला तत्कालीन सत्ताधारी विधायक के प्रभाव में किया है।
क्या बीजेपी बुलडोजर का करेगी विरोध?
हाईकोर्ट के आदेश के बाद यूआईटी कोटा मकान को गिराने की तैयारी में जुट गई है। प्रहलाद गुंजल के पास अभी अपना मकान बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला है। वह सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख कर सकते हैं।
हालांकि प्रशासन मकान को गिराने के लिए कभी भी बुलडोजर लेकर पहुंच सकता है। ऐसे में क्या बीजेपी बुलडोजर कारवाई का विरोध करेगी या मकान को तोड़ने देगी।
हाईकोर्ट के फैसले का पार्टी सम्मान करती है: लक्ष्मीकांत पारीक
इस बारे में जानने के लिए हमने राजस्थान बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत पारीक से बात की। उन्होंने कहा, “यह मामला पार्टी का नहीं है। यह प्रहलाद गुंजल का पर्सनल है। पार्टी हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करती है। कोर्ट के फैसला सर्वोपरि है।”
उन्होंने आगे कहा, “प्रहलाद गुंजल के पास सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए दरवाजा खुला हुआ है। वह जो चाहे करें। इससे पार्टी का कोई लेना- देना नहीं है। पार्टी उनके घर तोड़ने का विरोध नहीं करेगी।”
Updated on:
14 Mar 2023 06:36 pm
Published on:
14 Mar 2023 06:35 pm
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