
RTE Update: एडमिशन के लिए एक जरूरी शर्त खत्म। फोटो सोर्स-AI
RTE Update: राइट टू एजुकेशन (RTE) एक्ट के तहत प्राइवेट स्कूलों में जरूरतमंद बच्चों के एडमिशन प्रोसेस को आसान बनाते हुए यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है।
एडमिशन लेने वाले बच्चे और माता-पिता दोनों के लिए आधार कार्ड की जरूरी शर्त खत्म कर दी है। इसके बजाय, RTE एडमिशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए माता-पिता में से सिर्फ 1 का आधार कार्ड ही इस्तेमाल किया जाएगा।
नए निर्देश जारी करते हुए, बेसिक और सेकेंडरी एजुकेशन के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, पार्थ सारथी सेन शर्मा ने कहा,'' सरकार RTE के तहत फाइनेंशियल मदद सिर्फ माता-पिता के आधार से जुड़े बैंक अकाउंट में देगी, जिसका जिक्र उन्हें एडमिशन के लिए अप्लाई करते समय करना होगा।''
लड़के और लड़कियों के एडमिशन के लिए उम्र की लिमिट तय करते हुए ऑर्डर में लिखा है कि 3 साल या उससे ज्यादा लेकिन 4 साल से कम उम्र के बच्चों को नर्सरी में एडमिशन दिया जाएगा। जबकि 4 से 5 साल के बच्चों को LKG में एडमिशन दिया जाएगा। इसी तरह 5 से 6 साल के बच्चों को UKG में और 6 से 7 साल के बच्चों को क्लास 1 में एडमिशन दिया जाएगा।
इसके अलावा, ऑर्डर में कहा गया है कि सभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर और बेसिक शिक्षा अधिकारी के लेवल पर किए जाएंगे। DM/CDO द्वारा अप्रूव किए गए एप्लीकेशन के लिए स्कूल अलॉटमेंट का प्रोसेस तय तारीख को ऑनलाइन लॉटरी के जरिए किया जाएगा।
लॉटरी प्रोसेस 2 स्टेज में पूरा होगा। पहला रैंडमाइजेशन है, जिसमें वेरिफाइड और अप्रूव्ड एप्लीकेशन को ऑनलाइन शफल किया जाएगा और इसके आधार पर हर एप्लीकेशन को एक लॉटरी नंबर दिया जाएगा। दूसरे स्टेज में जो अलॉटमेंट है, 100 के लॉट में हर एप्लीकेंट को उनकी पसंद के आधार पर लॉटरी नंबर के बढ़ते क्रम में एक स्कूल अलॉट किया जाएगा। इस लिस्ट को DM अप्रूव करेंगे।
Updated on:
10 Jan 2026 01:17 pm
Published on:
10 Jan 2026 01:15 pm
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