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नाबालिग का रेप कर हत्या मामले में 6 साल बाद कोर्ट ने दी दोषी को फांसी की सजा

2012 में हुई एक नाबालिग बच्ची से रेप के बाद हत्या के मामले मेें आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का बड़ा फैसला आया है।

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लखनऊ

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Abhishek Gupta

Oct 12, 2018

court

balatkari ko aajivan karavas aajivan karavas kitne saal ka hota hai

लखनऊ. 2012 में हुई एक नाबालिग बच्ची से रेप के बाद हत्या के मामले मेें आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का बड़ा फैसला आया है। आपको बता दें कि गोसाइगंज में 4 सितंबर, 2012 को कक्षा 7 की छात्रा का रेप कर उसकी हत्‍या कर दी गई थी। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने आरोपी पुताई को फांसी की सजा सुनाई गई थी, वहीं इस मामले के दूसरे आरोपी दिलीप को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

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बलात्कारी को दी गई फांसी की सजा-

ट्रायल कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद आरोपियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था जिसके बाद सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ट्रायल कोर्ट के फैसले पर मुहर लगा दी है। आखिरकार शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने नाबालिग बच्‍ची से रेप और हत्‍या के आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है।

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