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लखनऊ

UP में गाड़ी चलाने वाले तुरंत कर लें ये काम, वरना नए साल में भुगतना होगा भारी भरकम जुर्माना

Highlights- एक जनवरी से गाड़ियों के लिए Fastag अनिवार्य
– 31 दिसंबर रात 12 बजे से सभी टोल प्लाजा से हटेंगे कैश काउंटर
– परेशानियों से बचने है तो तुरंत अपनी गाड़ियों पर फास्टैग लगवाएं

लखनऊDec 26, 2020 / 10:50 am

lokesh verma

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पत्रिका न्यूज नेटवर्क
लखनऊ.
अगर आपके पास गाड़ी है और आपने अभी तक भी फास्टैग (Fastag) नहीं लगवाया है तो यह खबर आपके लिए है, क्योंकि उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में एक जनवरी 2021 से सभी टोल प्लाजा (Toll Plaza) पर केवल फास्टैग के जरिये ही भुगतान किया जा सकेगा। इसका फायदा ये होगा कि आपको टोल देने के लिए टोल प्लाजा पर इंतजार नहीं करना होगा। टोल प्लाजा पर लगा सेंसर आपके फास्टैग को ट्रेस करेगा और सीधे आपके अकाउंट से टोल राशि कट जाएगी। इस तरह आप बेरोकटोक टोल क्रॉस कर पाएंगे।
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बता दें कि नए साल यानी एक जनवरी से एनएचएआई (NHAI) के सभी 78 टोल प्लाजा पर टोल टैक्स का भुगतान केवल फास्टैग के माध्यम से होगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक, 1 जनवरी 2021 से सभी राष्ट्रीय राजमार्ग के टोल प्लाजा पर भुगतान सिर्फ फास्टैग से ही होगा। 6 नवंबर को इसकी अधिसूचना जारी की जा चुकी है। 1 जनवरी से आपके चार पहिया वाहन पर फास्टैग नहीं लगा होगा तो आपको टोल प्लाजा पर दोगुना टोल टैक्स भरना होगा। क्योंकि एनएचएआई 31 दिसंबर रात 12 बजे से सभी टोल प्लाजा से कैश काउंटर्स को हटा लेगी। परेशानियों से बचने के लिए तुरंत अपनी गाड़ियों पर फास्टैग लगवा लें। नहीं लगवाने वालों से सरकार जुर्माना भी वसूलना शुरू कर सकती है।
यहां मिलेगा फास्टैग

उल्लेखनीय है कि देशभर के सभी टोल प्लाजा पर पहले से ही फास्टैग लगाने की सुविधा दी जा रही है। इसके लिए वाहन मालिक के पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक दस्तावेज की फोटोकॉपी होना अनिवार्य है। इसके अलावा चुनिंदा पेट्रोल पंपों के साथ ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट फ्लिपकार्ड, अमेजन, स्नैपडील और पेटीएम से फास्टैग लिया जा सकता है। बैंक से भी वाहन मालिक फास्टैग ले सकते हैं, क्योंकि यह सीधे आपके बैंक खाते से जुड़ी सुविधा है।
फास्टैग देखकर ही होगाफिटनेस सर्टिफिकेट रिन्युअल

केंद्रीय मोटर व्हीकल एक्ट 1989 के तहत एक दिसंबर 2017 के बाद खरीदे गए फोर व्हीलर रजिस्ट्रेशन के लिए फास्टैग को अनिवार्य किया गया था। इसके साथ ही ट्रांसपोर्ट वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट का रिन्युअल फास्टैग लगाने के बाद ही करने का नियम भी है।

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