30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सरकार का तोहफा: अब गरीब परिवारों को बेटी की शादी पर मिलेंगे 1 लाख रुपये, इतने कमाई वाले भी उठा सकेंगे लाभ

Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana: उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत एक बड़ा निर्णय लिया है। अब इस योजना के तहत गरीब परिवारों की बेटियों की शादी पर सरकार एक लाख रुपये का खर्च वहन करेगी।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Aman Pandey

May 27, 2025

नहीं गूंजेगी शहनाई फोटो: freepic-diller

नहीं गूंजेगी शहनाई फोटो: freepic-diller

अब तक सामूहिक विवाह योजना के तहत प्रति जोड़े के विवाह पर 51,000 रुपये खर्च किए जाते थे। इसमें कन्या के खाते में कुछ राशि डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से भेजी जाती थी और कुछ राशि शादी की व्यवस्था और सामग्री पर खर्च की जाती थी। लेकिन सरकार ने अब इस राशि को लगभग दोगुना करते हुए इसे एक लाख रुपये कर दिया है।

सभी वर्गों को मिलेगा लाभ

इस योजना का दायरा भी अब बढ़ा दिया गया है। अब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग तथा सामान्य वर्ग के वे परिवार भी इस योजना का लाभ ले सकेंगे, जिनकी वार्षिक आय तीन लाख रुपये तक है। पहले यह सीमा दो लाख रुपये वार्षिक थी, जिससे कई जरूरतमंद परिवार इस योजना से वंचित रह जाते थे।

राशि का वितरण ऐसे होगा

प्रमुख सचिव, समाज कल्याण, एल.वेंकटेश्वर लू द्वारा सोमवार को शासनादेश जारी कर दिया गया है। इसके अनुसार अब मिलने वाले एक लाख रुपये में से 60 हजार रुपये सीधे कन्या के बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। इस डीबीटी से परिवार को अपनी सुविधा अनुसार खर्च करने की स्वतंत्रता मिलेगी। शेष 25 हजार रुपये की राशि विवाह की आवश्यक सामग्री जैसे वस्त्र, बर्तन, फर्नीचर आदि की खरीद में खर्च की जाएगी। इसके अलावा 15 हजार रुपये विवाह आयोजन से संबंधित अन्य व्यवस्थाओं जैसे टेंट, भोजन आदि पर खर्च होंगे।

यह भी पढ़ें:यूपी में बनेगा “तामेश्वर नाथ धाम कॉरिडोर”, जाने तामेश्वरनाथ धाम शिव मंदिर की महिमा…सीएम योगी ने दिया 15 अरब की सौगात

सरकार की सामाजिक सुरक्षा नीति का हिस्सा

बता दें कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना राज्य सरकार की सामाजिक सुरक्षा और कल्याण नीतियों का अहम हिस्सा है। इस योजना की शुरुआत अक्टूबर 2017 में हुई थी।

Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana की पात्रता क्या है

1-आयु: कन्या की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और वर की 21 वर्ष।
2-आय सीमा: परिवार की वार्षिक आय ₹2 लाख तक।
3-निवास: उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना आवश्यक।
4-अन्य: विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाएं भी पात्र हैं।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए जरूरी पेपर

1-वर एवं वधू का आधार कार्ड।
2-आय प्रमाण पत्र।
3-निवास प्रमाण पत्र।
4-जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
5-वर-वधू की पासपोर्ट साइज फोटो।
6-कन्या का बैंक खाता विवरण।

यह भी पढ़ें: 1 जून तक हल्की-फुल्की बारिश की संभावना, बादल गरजने के साथ चलेंगी तेज हवाएं

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना आवेदन कैसे करें

1-ऑनलाइन आवेदन: cmsvy.upsdc.gov.in पर जाएं।
2-ई-केवाईसी: वर और वधू का आधार नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें।
3-फॉर्म भरें: व्यक्तिगत विवरण, विवाह विवरण, आय और बैंक जानकारी भरें।
4-अपलोड: आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
5-सबमिट करें: फॉर्म सबमिट करें और पावती प्राप्त करें।