
Gun bullet sale purchase rule अगर आप असलहे(Gun) के शौकीन हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि सरकार कारतूस(Bullet) की बिक्री को लेकर बड़ी फैसला लेने जा रही है। प्रदेश सरकार जल्द ही कारतूस(Bullet) की बिक्री को लेकर अहम फैसला ले सकती है। सरकार के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश में बिना मजिस्ट्रेट की परमीशन के कारसूत(Bullet) नहीं मिल सकेंगे। फैसले पर सरकार की मुहर लगने के बाद असलहा(Gun) धारकों को कारतूस खरीदने के लिए मजिस्ट्रेट से अनुमति लेने होगी।
यूपी सरकार बना रही नए नियम
लाइसेंसी शस्त्र(Gun) धारकों के लिए सरकार कठोर नियम बनाने की तैयारी कर रही है। जल्द ही इस सबंध में फैसला हो सकता है। सरकार इस ओर फैसला लेने की तैयारी कर रही है कि अब करतूस(Bullet) की बिक्री मिजिसट्रेट की अनुमति के बाद ही की जाएगी। अभी तक दुकानों पर लाइसेंस दिखा कर आसानी से कारतूस(Bullet) खरीदी जा सकती है। लेकिन सरकारी के फैसल के बाद अब असलहा धारकों को कारतूस(Bullet) खरीदने में दिक्कत होगी।
करतूसों की कालाबजारी पर लगेगी लगाम
सरकार के फैसले के बाद कारसूतों की बिक्री पर लगाम लगेगी। वहीं, कारसूतों की कम बिक्री से काफी हद तक कारतूस की कालाबाजी भी कम होगी। जो लोग सिर्फ शौकिया कारतूस को खरीद कर हॉर्स फायरिंग करते हैं इनपर लगाम लगेगी। समान्यता शादी ब्याह में लोग फायरिंग करते हैं। कई बार इस फायरिंग में लोंगो की जान तक चली जाती है। शौकिया फारिंग से कई नुकसान होते हैं। ऐसे में हॉर्स फायरिंग रोकने व कारतूस के गलत स्तेमाल को रोकने के लिए सरकार की ओर से कारतूस की बिक्री को कम करने के लिए फैसला लिया जा रहा है।
Updated on:
22 May 2022 03:04 pm
Published on:
22 May 2022 03:01 pm
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