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अगर चालान से बचना है तो वाहन चलाते समय हेलमेट और मास्क पहनिए, नहीं तो चुकानी होगी इतनी कीमत

यूपी के जिन जिलों में ट्रैफिक पुलिस तैनात है। उन जिलों में थाना पुलिस को चालान काटने का कोई अधिकार नहीं है।

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लखनऊ

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Neeraj Patel

Sep 07, 2020

अगर चालान से बचना है तो वाहन चलाते समय हेलमेट और मास्क पहनिए, नहीं तो चुकानी होगी इतनी कीमत

अगर चालान से बचना है तो वाहन चलाते समय हेलमेट और मास्क पहनिए, नहीं तो चुकानी होगी इतनी कीमत

लखनऊ. अगर आप अपने वाहनों के चालान से बचना चाहते हैं तो घर से सभी बाइक सवार हेलमेट और मास्क लगाकर ही घर से निकलें नहीं तो आपको भारी भरकम चालान की फीस चुकानी पड़ सकती है। अगर आप हेलमेट पहने है और मास्क नहीं लगाए हैं तो भी इस स्थिति में आपका चालान किया जा सकता है। आपकों बता दें कि यूपी के जिन जिलों में ट्रैफिक पुलिस तैनात है। उन जिलों में थाना पुलिस को चालान काटने का कोई अधिकार नहीं है।

अगर आप बाइक चलाते समय यातायात नियम तोड़ते हैं तो आपका चालान केवल ट्रैफिक पुलिस का सीनियर अधिकारी ही कर सकता है। यहां तक कि ट्रैफिक हवलदार को भी चालान करने का अधिकार नहीं होता है। किसी संदेह की स्थिति में थाना पुलिस आपकी गाड़ी रोककर तलाशी तो ले सकती है लेकिन चालान नहीं कर सकती है। आपको ये हमेशा ध्यान रखना होगा कि जब आपका चालान किया जा रहा हो तो देख लें कि चालान करने वाला एसआई रैंक का अफसर है या नहीं।

जानें किस पर कितना है चालान

1. तेजगति वाहन चलाना 1000 से बढ़ाकर 2000 व 4000
2. बिना हेलमेट दो पहिया वाहन 500 से 1000
3. दो पहिया वाहन पर तीन सवारी 300 से 1000
4. प्रदूषण पर 2500 से दस हजार
5. चार पहिया वाहन पर बिना सीट बेल्ट 500 से 1000
6. बिना रजिस्ट्रेशन के वाहन चलाना 5000 से 10000
7. बिना आरसी के वाहन चलाना 1000 से 5000
8. मोबाइल पर बात करते वाहन चलाने पर 100 से 1000
9. बिना नंबर प्लेट/दोषपूर्ण नंबर प्लेट पर 300 से 5000
10. मास्क न पहनने पर 100 से 500

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