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तुरंत एचएसआरएन प्लेट लगवाएं नहीं तो खैर नहीं, यूपी में जांच शुरू पकड़े जाने पर देना होगा जुर्माना

High Security Registration Number Plate यूपी में जिन वाहनों का अंतिम नम्बर 0, 1, 2, 3 है। इन अंतिम नम्बर वाले वाहनों को 15 मई तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवानी थी। पर वाहन मलिकों ने अभी तक नहीं लगवाई है तो वह शीघ्र अति शीघ्र हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवा लें।

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यूपी में जिन वाहनों का अंतिम नम्बर 0, 1, 2, 3 है। इन अंतिम नम्बर वाले वाहनों को 15 मई तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवानी थी। पर वाहन मलिकों ने अभी तक नहीं लगवाई है तो वह शीघ्र अति शीघ्र हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवा लें। क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में कार्रवाई के लिए गाइडलाइन जारी की जा चुकी हैं। अब अगर 0, 1, 2, 3 अंतिम नम्बर वाले वाहन पर एचएसआरपी नहीं मिला तो खैर नहीं। तत्काल पुलिस कार्रवाई करेगी और वाहन स्वामी को पांच हजार रुपए का जुर्माना देना होगा। पूरे प्रदेश में सभी वाहनों के अंतिम नंबरों के हिसाब से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य किया गया है। इसके लिए नंबरवार तिथि तय की गईं थीं।

एचएसआरपी वेबसाइट पर बुक कराएं

एचएसआरपी लगवाने के लिए आवेदक अपना आनलाइन आवेदन www.siam.in वेबसाइट पर कर सकते हैं।

यह भी पढ़ें : High Security Number Plate : हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट अनिवार्य 15 मई तक लगवा ले नहीं तो खैर नहीं, भरना होगा भारी जुर्माना

15 अगस्त 4-5 अंतिम नंबर वाले लगवा लें एचएसआरपी

अब वाहनों के अंतिम नंबर चार और पांच की बारी है। 15 अगस्त 2022 अंतिम तारीख तय की गई है। इस तारीख तक चार और पांच नंबर वाले वाहन चालक अपनी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट लगवा लें।

यह भी पढ़ें :High Security Number Plate : हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाया तो खैर नहीं लगेगा भारी जुर्माना, 2, 3 नम्बर वाले रहें अलर्ट, नई डेट जारी

एचएसआरपी लगने की तय डेट

- 15 अगस्त 2022- अंतिम नंबर 4 और 5
- 15 नवंबर 2022- अंतिम नंबर में 6 और 7
- 15 फरवरी 2023- अंतिम नंबर 8 और 9

पांच हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान

निर्धारित नई नंबर प्लेट न लगवाए जाने पर गाड़ी चलाते पकडे़ जाने पर वाहन स्वामी को पांच हजार रुपए का जुर्माना देना होगा। प्रवर्तन टीम को चालान और जुर्माना लेने का अधिकार है।

जुर्माना देना होगा - अपर परिवहन आयुक्त

अपर परिवहन आयुक्त देवेंद्र कुमार त्रिपाठी ने बताया कि, 0, 1, 2, 3 अंतिम नंबर वाले वाहन स्वामियों में एचएसआरपी लगवाए जाने की तारीख बीत गई है। अभियान में नियमानुसार नंबर प्लेट वाहन में न लगी मिली तो वाहन स्वामी को पांच हजार रुपए का जुर्माना देना होगा। पूरे प्रदेश को कार्रवाई के लिए गाइडलाइन जारी की जा चुकी हैं।