
High Security Registration Number Plate : हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट नहीं लगवाया तो खैर नहीं लगेगा भारी जुर्माना, 2, 3 नम्बर वाले रहें अलर्ट, नई डेट जारी
High Security Registration Number Plate सावधान। अगर अभी तक अपने वाहन में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट (एचएसआरपी) नहीं लगावाई है तो अलर्ट हो जाएं। क्योंंकि अगर ट्रेफिक पुलिस की गिरफ्त में आए तो सख्त कार्रवाई होगी और भारी जुर्माना अदा करना होगा। जिन वाहनों का अंतिम नंबर '2' और '3' हो वह 15 मई 2022 तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर (एचएसआरपी) प्लेट लगवा लें। नहीं तो जुर्माना भरना होगा। दरअसल, शासन में विशेष सचिव अरविंद कुमार पांडेय ने वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट व कलर कोटेट स्टीकर लगवाने केलिए बीती तीन जनवरी को आदेश जारी किए गए थे। कई बार जारी हुई गाइडलाइन के बाद भी काफी संख्या में लोगों ने एचएसआरपी नहीं लगवाई है। इसलिए पुन: नई तारीखें जारी की गई थीं। इसके तहत 15 फरवरी 2022 से 15 फरवरी 2023 तक सभी वाहनों के अंतिम नंबरों के हिसाब से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट (एचएसआरपी) लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। दो और तीन नंबर वाले वाहनों की तिथि 15 मई करीब है। समय से पहले एचएसआरपी लगवा लें।
एचएसआरपी लगवाने के लिए आवेदक अपना आनलाइन आवेदन www.siam.in वेबसाइट पर कर सकते हैं। चल रही फर्जी वेबसाइटों से वाहनस्वामी बचें।
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निजी वाहनों में एचएसआरपी लगवाने की तिथियां जानें
- 15 फरवरी 2022 तक- अंतिम नंबर अंत में 0 और 1
- 15 मई 2022 तक - अंतिम नंबर अंत में 2 और 3
- 15 अगस्त 2022 तक- अंतिम नंबर अंत में 4 और 5
- 15 नवंबर 2022 तक- अंतिम नंबर अंत में 6 और 7
- 15 फरवरी 2023 तक- अंतिम नंबर अंत में 8 और 9
एचएसआरपी नंबर प्लेट न लगवाने पर पांच हजार जुर्माना
निर्धारित नई नंबर लगवाए बिना वाहन चलाते वक्त पकड़े जाने की दशा में वाहनस्वामी को पांच हजार रुपए का जुर्माना देना होगा।
एचएसआरपी नंबर प्लेट लगवाने की गाइडलाइन जारी : अपर परिवहन आयुक्त
अपर परिवहन आयुक्त देवेंद्र कुमार त्रिपाठी ने सभी वाहन मालिकों को सचेत किया गया है। गाइडलाइन जारी की जा चुकी हैं। परिवहन आयुक्त के निर्देश फिर से रिमांडर जारी किए जा चुके हैं। तारीखें तय की जा चुकी हैं। आमजन अपनी सुविधानुसार इसे लगवा लें। नहीं तो 0, 1, 2, 3 अंतिम नंबर वाले वाहन स्वामियों को अभियान के दौरान पकड़े जाने पर पांच हजार रुपया का जुर्माना देना पड़ेगा।
Published on:
28 Apr 2022 06:44 am
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