
SIR Update: जानिए, ड्राफ्ट लिस्ट में नाम नहीं तो कैसे मिलेगा वोटिंग का अधिकार? प्रतीकात्मक तस्वीर
How To Check Name In Draft Voter List: देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आज जारी की जाएगी। जिस पर सभी की पैनी नजर बनी हुई है। यूपी से करीब 3 करोड़ मतदाताओं के नाम हटने की आशंका को लेकर सभी राजनीतिक दलों में भी चिंता देखी जा रही है।
चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट रिवीजन यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के लिए 2 बार समयसीमा बढ़ाई थी। ऐसे में अब यह देखना अहम होगा कि अतिरिक्त समय मिलने के बाद कितने नए नाम मतदाता सूची में जोड़े जा सके हैं।
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के आने के बाद यदि किसी मतदाता का नाम सूची में नहीं मिलता है, तो वह आपत्ति दर्ज करा सकता है। इसके साथ ही आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर अपना नाम जुड़वाने का मौका मिलेगा। जिससे अंतिम मतदाता सूची में उसका नाम शामिल किया जा सके।
उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के CEO नवदीप रिणवा ने जिला स्तर पर मृत, स्थानांतरित या लापता मतदाताओं के दोबारा सत्यापन के लिए चुनाव आयोग से 2 सप्ताह की अतिरिक्त मोहलत मांगी थी। इसके बाद आयोग ने 6 जनवरी को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी करने की समय सीमा तय की। रिणवा के अनुसार, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में करीब 12.55 करोड़ मतदाता शामिल हो सकते हैं।
- ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में ऑनलाइन नाम चेक करने के लिए https://voters.eci.gov.in पर जाएं।
-इसके बाद राज्य पोलिंग स्टेशन नंबर और नाम डालना होगा।
-अपना पूरा नाम एंटर करने के बाद अपने अभिभावक का पूरा नाम डालें।
-इसके बाद अपने जिले का नाम डालें और अपनी आयु एंटर करें।
-इसके बाद अपना विधानसभा क्षेत्र अंकित करें।
-यहां वोटर ID का सीरियल नंबर डालें।
दावे और आपत्तियों से संबंधित पूरी सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट https://ceouttarpradesh.nic.in पर उपलब्ध कराई जाएगी।
11 जनवरी 2026 को सभी मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल अधिकारी (BLO) अपने-अपने बूथ की मतदाता सूची के सभी नामों को पढ़कर सुनाएंगे।
अगर किसी मतदाता का नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है, तो वह चुनाव आयोग के समक्ष आपत्ति दर्ज करा सकता है। जिन मतदाताओं को सूची में अज्ञात या लापता के रूप में दर्शाया गया है, वे अपना नाम शामिल कराने के लिए 2003 की SIR मतदाता सूची में शामिल होने का प्रमाण या फिर चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित 12 वैध दस्तावेजों में से किसी एक को प्रस्तुत कर सकते हैं।
| फॉर्म / प्रक्रिया | उद्देश्य |
|---|---|
| फॉर्म 6 | 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं के लिए पहली बार नया वोटर बनने और नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के लिए |
| फॉर्म 7 | मतदाता सूची में नाम जोड़ने, किसी नाम पर आपत्ति दर्ज कराने या पहले से शामिल नाम में सुधार के लिए |
| फॉर्म 8 | निवास स्थान बदलने, मौजूदा मतदाता विवरण में संशोधन, वोटर कार्ड बदलने या दिव्यांग मतदाताओं को चिह्नित करने के लिए |
| घोषणापत्र | किसी अन्य राज्य से आकर उत्तर प्रदेश में बसे नागरिकों के लिए मतदाता सूची में नाम जुड़वाने हेतु; यह घोषणापत्र यूपी निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। |
वोटर लिस्ट में शामिल नामों पर आपत्ति जताने के लिए फॉर्म-7 भरा जा सकता है। बता दें कि वे सभी नागरिक जो 1 जनवरी 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, वे मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के पात्र होंगे।
Updated on:
06 Jan 2026 12:58 pm
Published on:
06 Jan 2026 12:57 pm
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