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Independence Day 2021: राष्ट्रगान गाते समय और तिरंगा फहराते समय न करें ये गलती, जुर्माने के साथ जेल भी हो सकती है

locationलखनऊPublished: Aug 15, 2021 07:21:23 am

Submitted by:

Hariom Dwivedi

Independence Day 2021- हर भारतीय नागरिक का पहला कर्तव्य है कि वह राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करे

 Independence Day 2021 know ethics of national anthem and national flag
लखनऊ. Independence Day 2021- उत्तर प्रदेश सहित पूरा देश आज 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। 15 अगस्त को देश भर में तिरंगा (National Flag) फहराया जाता है। इस दिन पूरे सम्मान के साथ राष्ट्रगान (National Anthem) भी गाया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि राष्ट्रीय ध्वज फहराने और राष्ट्रगान गाने का एक नियम होता है। इसे नहीं मानने वालों को कानून के तहत सजा भी दी जा सकती है। इसमें अर्थदंड के साथ-साथ जेल तक हो सकती है। भारतीय ध्वज संहिता में इसका पूरा जिक्र है। इसे लेकर यूपी में लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस पर पत्रिका ग्रुप भी खबरों के माध्यम से लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है।
झंडा कैसे फहरायें
26 जनवरी 2002 को भारतीय ध्वज संहिता लागू की गई थी। इसमें तिरंगा फहराने के नियम, औपचारिक दिशा-निर्देश को बारीकी से बताया गया है। इसके तहत तिरंगा हमेशा सूती, सिल्क या खादी का होना चाहिए और इसे कभी उल्टा नहीं फहराना चाहिए। तिरंगे पर कुछ भी लिखना या बनाना अपराध की श्रेणी में आता है। यह भी ध्यान रखें कि आप जो झंडा फहरा रहे हैं, उसका रंग भी उड़ा नहीं होना चाहिए।
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भूल कर भी यह न करें
झंडा फहराने से पहले सावधानी पूर्वक देख लें कि वह फटा या क्षतिग्रस्त न हो। आपकी जिम्मेदारी है कि वह कभी जमीन को नहीं छूना चाहिए। तिरंगा फहरायें तो पास में कोई दूसरा झंडा उससे ऊंचा न हो। अगर झंडा फट जाये तो उसे जल में प्रवाहित कर दें। भूलकर भी तिरंगा का प्रयोग कपड़े बनाने में नहीं करें। प्लास्टिक का झंडा कभी भी फहराना नहीं चाहिए।
राष्ट्रगान कैसे गाएं
तिरंगा फहराने की तरह ही राष्ट्रगान का भी नियम है। राष्ट्रीय पर्व पर इसे पूरे सम्मान के साथ गाया जाता है। ‘जन-गण मन..’ में कुल पांच अंतरा हैं, जिन्हें गाने में 502 सेकेंड का वक्त लगता है। राष्ट्रगान के दौरान वहां उपस्थित लोगों को अपने स्थान पर खड़े होना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करना दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। इसमें अधिकतम तीन साल की सजा या फिर जुर्माना हो सकता है।

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