
पीएम आवासों का इंतज़ार खत्म, एलडीए करेगा लॉटरी आधारित आवंटन फोटो सोर्स :Patrika
LDA PM Awas Yojana Basant Kunj: लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) द्वारा बसंतकुंज योजना में दो साल से रुके प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत निर्मित 1,000 मकानों का लॉटरी आधारित आवंटन 24, 25 व 26 जुलाई को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के मर्करी हॉल (आईजीपी) में आयोजित किया जाएगा। यह प्रक्रिया कई कारणों से निष्पादन में देरी के बाद आखिरकार पूर्ण होने जा रही है।
ये आवास लगभग 34 वर्ग मीटर के हैं, चार मंजिला बिल्डिंग में बने हैं और प्रत्येक की कीमत ₹4.79 लाख निर्धारित की गई है। मकान केवल ₹3 लाख वार्षिक आय तक वाले, पूर्व में शहर में कोई घर न रखने वाले पात्र आवेदकों के लिए ही रिज़र्व हैं, जो योजना की शर्तों के अनुसार पात्रता रखते हैं।
करीब तीन वर्ष पहले, एलडीए ने बसंतकुंज में इस योजना के तहत आवासों का पंजीकरण शुरू किया था। कुल 9,238 आवेदक ऑनलाइन स्वरूप में पंजीकृत हुए, जिनकी पात्रता की जांच नगर उपक्रम डूडा (नगरीय विकास अभिकरण) ने की। अंततः 7,784 आवेदनकर्ता पात्र विकल्पों में शामिल हुए। एलडीए के अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा ने बताया कि “लॉटरी की प्रक्रिया की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आईजीपी में 24 जुलाई से लॉटरी कार्यक्रम की घोषणा की गई है।”
एलडीए ने लॉटरी कार्यक्रम को विभाजित तिथियों पर आयोजित करने का निर्णय लिया है ताकि सभी श्रेणियों के आवेदक समुचित रूप से शामिल हो सके:
इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम हेतु एलडीए ने तैयारी शुरू कर दी है। कार्यक्रम की कार्यवाही को सार्वजनिक रूप से स्ट्रीम करने की योजना है, जिससे पारदर्शिता बनी रहे। कर्मचारी नियुक्ति, लॉटरी मशीन की तकनीकी जांच, लॉग्रेडिंग, वीडियो कैमरा, बॅकअप पावर जैसी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं।
एलडीए के अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा ने स्पष्ट किया है कि लॉटरी, आवंटन और गृह प्रवेश के बाद सभी पट्टा धारकों के दस्तावेजों की सत्यता प्रशासन द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। यथा कोई प्रमाणपत्र में गड़बड़ी पाए जाने पर पट्टा निरस्त करने का प्रावधान है।
एलडीए ने आश्वासन दिया है कि आवंटन के तुरंत बाद परिसर की इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे सड़क, जल, पार्किंग, फायर सेफ्टी को सुव्यवस्थित किया जाएगा। पट्टाधारी परिवारों को टर्रैस व सामुदायिक सुविधाओं का साथ-साथ प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। परियोजना को लॉक करना नहीं है; एलडीए ने घोषणा की है कि पट्टा धारकों की न्यूनतम 20 वर्ष तक रहने की शर्त लागू होगी, ताकि मकान आवास के कार्य साकार हों।
Published on:
12 Jul 2025 12:00 pm
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