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Driving Licence : लर्निंग डीएल को परमानेंट कराने वालों के लिए नए नियम लागू, जानें नई गाइडलाइन

Learning Driving Licence New Guidelines लर्निंग डीएल को परमानेंट कराने वालों के लिए एक बड़ी राहत। लर्निंग डीएल को परमानेंट कराने वालों के लिए नए नियम बनाए गए हैं। लर्निंग डीएल को परमानेंट कराने के लिए अब 90 दिन की वेटिंग को खत्म कर दिया गया है।    

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लर्निंग डीएल को परमानेंट कराने वालों के लिए एक बड़ी राहत। लर्निंग डीएल को परमानेंट कराने वालों के लिए नए नियम बनाए गए हैं। लर्निंग डीएल को परमानेंट कराने के लिए अब 90 दिन की वेटिंग को खत्म कर दिया गया है। परिवहन विभाग ने लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) को परमानेंट कराने में वेटिंग के झंझट को खत्म कर दिया है। इसके लिए परिवहन विभाग ने सभी जिलोें के संभागीय परिवहन अधिकारी एवं सहायक संभागीय परिवहन कार्यालयों में परमानेंट डीएल के अप्वाइंटमेंट (टाइम स्लॉट) को पहले से दोगुना कर दिया है। पहले पूरे प्रदेश में रोजाना लर्निंग डीएल को परमानेंट करने का कोटा सिर्फ 5814 था, जो इस फैसले के बाद बढ़कर 11628 हो गया है। इस संबंध में एडिशनल कमिश्नर (आईटी) डीके त्रिपाठी ने आदेश जारी कर दिए हैं।

नई व्यवस्था बुधवार से लागू

परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के निर्देश पर प्रमुख सचिव (परिवहन) वेंकटेश्वर लू की अध्यक्षता में टेढ़ी कोठी स्थित मुख्यालय में हुई बैठक में लखनऊ सहित प्रदेश भर में परमानेंट डीएल के अप्वाइंटमेंट को बढ़ाने का निर्णय लेते हुए आदेश जारी कर दिए गए हैं। दरअसल, प्रदेश भर से लोगों ने परिवहन मंत्री से परमानेंट डीएल की 90-90 दिन वेटिंग से होने वाली समस्या बताई थी। इसके बाद परिवहन मंत्री के निर्देश पर यह कवायद हुई। इससे आवेदकों को काफी राहत मिलेगी। प्रदेश में नई व्यवस्था बुधवार से लागू हो गई है।

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आवेदन के दूसरे दिन अप्वाइंटमेंट

लखनऊ परिक्षेत्र के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) अखिलेश कुमार द्विवेदी ने बताया कि, अप्वाइंटमेंट दोगुना होने से परमानेंट डीएल बनवाने के लिए अब वेटिंग नहीं रहेगी। अब आवेदक जिस दिन डीएल को परमानेंट कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन करेगा तो उसे दूसरे दिन का ही अप्वाइंटमेंट हासिल होगा। उधर, संभागीय निरीक्षक प्रशांत कुमार ने बताया कि ट्रांसपोर्टनगर आरटीओ कार्यालय का कोटा 198 से बढ़कर 396 एवं देवा रोड स्थित एआरटीओ कार्यालय का 36 से 72 हो गया है।

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