इनको मिलेगा लाभ :- ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि घरेलू बत्ती-पंखा व दो किलोवाट लोड तक के वाणिज्यिक तथा निजी नलकूप उपभोक्ताओं को बकाये के सरचार्ज में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। दो किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं को बकाया राशि छह किस्तों में जमा करने का विकल्प मिलेगा। दो किलोवाट से ज्यादा के घरेलू और पांच किलोवाट तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को बकाया सरचार्ज में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए बिजली उपभोक्ता को ऑनलाइन या विद्युत उपकेंद्रों पर पंजीकरण कराना होगा
यह जमा कराना होगा अपना बकाया :- योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को अधिशासी अभियंता, एसडीओ कार्यालय तथा गांवों में सीएससी केंद्रों पर जाना होगा। पावर कारपोरेशन की वेबसाइट www.upenergy.in के माध्यम से भी योजना में आवेदन किया जा सकेगा। योजना के तहत स्थाई रूप से कटे कनेक्शन, विवादित व न्यायालयों में लंबित मामलों का भी निस्तारण किया जाएगा।