
MLA Abbas Ansari
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच बेहद सख्त रवैया अपनाते हुए बाहुबली मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को अग्रिम जमानत की याचिका को खरिज कर दिया। अवैध हथियार मामले में अब्बास अंसारी ने याचिका दायर की थी। शूटिंग के हथियारों की आड़ में अवैध कारतूस, हथियार रखने का हाईकोर्ट ने संज्ञान लेकर याचिका ख़ारिज की। अब्बास अंसारी की तरफ़ से प्रांजल कृष्ण और सरकार की तरफ़ से विनोद शाही और सरकारी वकील अनुराग वर्मा ने पक्ष रखे। अब्बास अंसारी की अग्रिम बेल रिट को खारिज करते हुए लखनऊ हाईकोर्ट ने कहा कि, अब्बास के पास से असलहे व भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए। वे शूटिंग स्पोर्ट्स के लिए नहीं थे। हाईकोर्ट ने कहाकि, शूटिंग स्पोर्ट्स में आरोपी के पास से बरामद असलहे और कारतूस प्रतिबंधित हैं। हाईकोर्ट ने 26 अगस्त को सुनवाई के उपरांत अपना आदेश सुरक्षित किया था। शस्त्र लाइसेंस फर्जीवाड़ा मामले में मउ सदर विधायक अब्बास अंसारी वांछित है।
एमपी-एमएलए कोर्ट में 26 को होगी सुनवाई
मउ सदर विधायक अब्बास अंसारी ने शस्त्र लाइसेंस फर्जीवाड़ा मामले में अग्रिम जमानत के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच की शरण थी। इससे पहले गुरुवार को एमपी.एमएलए कोर्ट के विशेष एसीजेएम अम्बरीष कुमार श्रीवास्तव ने अब्बास को फरार घोषित करने के साथ ही आईपीसी की धारा 82 की कार्यवाही करने का भी आदेश दिया था। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 26 सितम्बर की तारीख तय की है।
अब्बास फरार घोषित
महानगर इंस्पेक्टर केके तिवारी ने कोर्ट के समक्ष दूसरी बार अपनी रिपोर्ट के साथ अब्बास को फरार घोषित करने की मांग वाली अर्जी वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अवधेश सिंह के जरिए दी थी। इसमें पुलिस ने लिखा था कि अब्बास अंसारी के खिलाफ गैरजमानती वारन्ट जारी होने के बाद पुलिस ने उत्तर प्रदेश व अन्य राज्यों में आरोपित को तलाशने के लिये कई जगह दबिश दी। इनमें किसी भी स्थान पर अब्बास या उसके परिवार का कोई सदस्य नहीं मिला।
Published on:
29 Aug 2022 04:26 pm
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